करनाल जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिए गए प्रावधानों के तहत कोविड-19 महामारी के कारण जिले की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों में बताया गया है कि किसी मकान मालिक ने जिला में कार्यरत किसी मजदूर या कर्मचारी से किराया मांगा या उसे घर छोडक़र जाने के लिए कहा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
आवासीय भवन के किराए की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी और इस आदेश की तिथि के एक माह के बाद ही किराया लिया जाएगा।
जिलाधीश ने जारी आदेश में कहा कि जो इन आदेशों की उल्लंघना करेगा तो उसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं। यदि इस आदेश की उल्लंघना में किसी भी तरह के जान-माल की क्षति होती है तो सजा 2 वर्ष तक की भी हो सकती है।
उन्होंने सभी उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के मुखियाओं से आह्वन किया कि वे प्रवासी मजदूरों को पूरे महीने का वेतन समय पर दें और लॉकडाऊन की वजह से वेतन में कटौती ना करें।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना पर अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिले तो वह जिला डिजास्टर कंट्रोल रूम नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हैं।