उपायुक्त डा० आदित्य दहिया ने कहा कि डेरा प्रमुख के बारे में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दृष्टिगत जिला में आम जनता का सराहनीय योगदान और सहयोग रहा हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं। बसों का आवागमन पहले ही शुरू कर दिया गया हैं, फिर भी प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हर परिस्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आम जनता की सुरक्षा, कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।
जिलाधीश डा० आदित्य दहिया ने हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला में डेरा प्रमुख के मामले में घटनाक्रम के पश्चात जिन लोगों की सम्पत्तियों/गाडिय़ों इत्यादि का आगजनी अथवा तोड़-फोड़ के कारण जो नुकसान हुआ है। उसकी पुष्टि के लिए उच्चाधिकारियों नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र का एसडीएम चेयरमैन होगा तथा तहसीलदार व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार ने डेरा प्रमुख के मामले में हुए नुक सान की भरपाई हेतु मुआवजा देने का निर्णय लिया है। नुकसान से संबंधी आवेदन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव को नोडल अधिकारी लगाया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति अपना आवेदन लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से प्रोफार्मा प्राप्त कर सकते हैं । नुकसान का क्लेम लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति आवेदन पत्र में अपना नाम व पता,आधार कार्ड,बैंक खाता नम्बर, आईएफएससी कोड तथा नुकसान से संबंधित पूरा विवरण(एफआईआर की फोटो प्रति सहित) भरकर आगामी15 सितम्बर तक जमा करवाएं तथा नुकसान को दर्शाती फोटो भी अवश्य साथ लगाए।