December 23, 2024
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 नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रियंका सोनी के आदेशानुसार सोमवार को बुढाखेड़ा में निगम की 247 वर्ग गज जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को ढहा दिया गया। अतिक्रमण को लेकर इस जगह पर अवैध रूप से 3 दुकाने बनाई गई थी, जो धराशायी कर दी गई। अब इस जगह की चार दीवारी कर यहां नगर निगम की सम्पत्ति का बोर्ड लगाया जाएगा।
 आयुक्त के अनुसार नगर निगम का डैमोलिशन दस्ता आज प्रात: उपायुक्त द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एस.डी.एम. करनाल नरेन्द्र पाल मलिक के नेतृत्व में पूरे दल-बल के साथ बुढाखेड़ा पहुंचा। अपनी कार्यवाही शुरू करने से पहले वहां मौजूद लोगों से कहा गया कि इस जगह को लेकर यदि किसी व्यक्ति के पास मालिकाना हक या माननीय न्यायालय के कागजात हैं तो वह दिखा सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह के कागजात नहीं दिखा सका। परिणामस्वरूप नगर निगम की टीम द्वारा 3 जे.सी.बी. की मदद से निगम की जमीन पर किया गया अवैध निर्माण गिरा दिया गया। इस कार्य में ट्रैक्टर-ट्राली की मदद भी ली गई। डी.एस.पी. राजीव कुमार, निगम के डी.टी.पी. धर्मपाल सिंह, सदर थाना प्रभारी मनोज वर्मा तथा करीब 150 पुरूष एवं महिला पुलिस बल की उपस्थिति में करीब 2 घण्टे तक डैमोलिशन की कार्यवाही अमल में लाई गई। इस दौरान निगम केजे.ई. राम निवास गुप्ता, भवन निरीक्षक राजेश कुमार व विकास अरोड़ा तथा पटवारी व बेलदार भी उपस्थित रहे।
 बता दें कि बुढाखेड़ा में नगर निगम की 247 वर्ग गज जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाने के लिए 2-3 नोटिस देकर चेतावनी दी गई थी कि इस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति स्वयं अवैध निर्माण हटा लें अन्यथा नगर निगम अपनी कार्यवाही कर अवैध निर्माण को गिराएगा। इसके पश्चात बीती 17 जनवरी को नगर निगम की टीम जिलाधीश द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में  अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुढाखेड़ा गई थी, लेकिन उस दिन पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में डैमोलिशन की कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सका था। इसके पश्चात आयुक्त नगर निगम द्वारा बीती 12 फरवरी 2018 को डैमोलिशन के आदेश देकर 19 फरवरी की तिथि निश्चित की गई थी, जिसके फलस्वरूप आज कार्यवाही की गई।
 आयुक्त ने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने की ईजाजत नहीं है, यदि कोई ऐसा करेगा, तो निगम उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगा।

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