उपायुक्त डा. आदित्य दहिया ने फिल्म पदमावत के रिलीज होने के दृष्टिगत करनाल शहर में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर मामला शांत होने तक लागू रहेगे। जिलाधीश आदित्य दहिया ने करनाल शहर में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के उदेश्य से यह आदेश जनहित में जारी किए है। फिल्म पदमावत 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, इसका पहला शो सुपर मॉल सैक्टर 12 करनाल में दिखाया जाएगा। इसे लेकर राजपूत बिरादरी एवं अन्य संगठनों में काफी रोष है, इसी को मध्यनजर रखते हुए जारी आदेशों के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के एक स्थान पर एकत्रित होने तथा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश पुलिस व डयुटी पर तैनात अन्य अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नही होगें। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश करनाल व तहसीलदार करनाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेशों का उल्लघन करता यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दण्ड का भागी होगा।