करनाल/भव्या नारंग: जिला खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक के अनुसार जो लाभार्थी सितंबर में सरसों का तेल प्राप्त करने से वंचित रह गये थे वे अक्तबर में गत माह का सरसों तेल भी डिपोधारकों से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर के सरसों तेल वितरण की अवधि 30-9-2023 तक तय की गई थी लेकिन आपूर्ति में देरी के कारण कुछ लााभार्थियों को तेल प्राप्त नहीं हो सका।
वंचित लाभार्थी अक्तूबर में दो महीने का तेल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अक्तूबर के लिये सभी एएवाई कार्डधारकों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड मुफ्त, बीपीएल कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व एक किलो चीनी प्रति बीपीएल/एएवाई 13 रुपये 50 पैसे की दर से डिपोधारकों के माध्यम से वितरित की जा रही है। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण से संबंधित कोई शिकायत है तो वह संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, निरीक्षक/उप निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।