हरियाणा सरकार द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंतोदय सिद्धांत पर चलते हुए पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक महत्वकांक्षी योजना है, इस योजना के अंर्तगत बीपीएल अनुसूचित जाति के परिवारों को उनक ी बेटी की शादी पर शगुन राशि 41 हजार रूपये और सभी वर्गों की विधवाओं को उनक ी बेटी की शादी पर शगुन राशि 51 हजार रूपये प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी पर 11 हजार रूपये तथा किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित पात्र महिला खिलाडिय़ों को उनके विवाह पर 31 हजार रूपये की शगुन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1186 लाभार्थियों को 3 करोड़ 46 लाख 62 हजार रूपये शगुन राशि के तौर पर दी गई है।
यह जानकारी उपायुक्त डा०आदित्य दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्र्तगत दम्पत्ति को एक लाख एक हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि 51 हजार रूपये कार्यालय में आवेदन करने पर तथा 50 हजार रूपये की राशि शादी के एक साल बाद प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 64 लाभार्थियों को 32 लाख 37 हजार रूपये की राशि वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के लोगों को डा० बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मरम्मत के लिए 25 हजार रूपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 301 परिवारों को 75 लाख 25 हजार रूपये की राशि का लाभ दिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंर्तगत गैर अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार करने पर पीडि़त व्यक्तियों को 85 हजार रूपये से लेकर सवा आठ लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस स्कीम के अंर्तगत 28 पीडि़तों/आश्रितों को 31 लाख 32 हजार 500 रूपये की राहत राशि क ा लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार डा० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों में प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतू 493 छात्रों को 39 लाख 57 हजार रूपये की छात्रवृति राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों हेतूृ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रति मास 230 रूपये से 1200 रूपये तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीसों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी शामिल किया गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अनुसूचित जाति की छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान एक बार 2500 रूपये तक की साईकिल मुफ्त दी जाती हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों का और अधिक विकास करने तथा अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण व सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है।