जिलाधीश डा0 आदित्य दहिया ने जिला में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला में काफी संख्या में किराएदार रहते है जिनमें से कुछ लोग अपराधी प्रवृति के भी हो सकते है जो करनाल में अपराध को अनजाम देकर दूसरे राज्यों में भाग जाते है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए अपने मकान व दुकान को किराये पर देने वाले लोगों को किरायेदार की फोटो व उसकी पुलिस वैरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, ऐसे सूचना उपलब्ध ना करवाकर आदेशों की उल्लघना करने वाले मकान मालिक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंंगे। आदेशों में वैरिफिकेशन के कार्य की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक करनाल को दी गई है तथा जिला के सभी उपमंडल अधिकारी अपने-अपने उपमंडल में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।