सम्पदा अधिकारी हरियाणा वक्फ बोर्ड करनाल ने जिलाधीश डा०आदित्य दहिया से अनुरोध किया है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति दरगाह पीर सैयद ईलाही बक्श जिसे दरगाह पीर पक्का पुल के नाम से भी जाना जाता है तथा जो ऊंचा समाना के राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत तथा मधुबन पुलिस कॉम्पलैक्स के सामने स्थित है। कोर्ट के आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2017 के अनुसार इस दरगाह का कब्जा 5 दिसम्बर 2017 से पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड करनाल को दिलवाया जाना है। कब्जा लेने के दौरान कुछ शरारती तत्व मौके पर शरारत कर सकते है। जिससे गांव ऊंचा समाना में शांति एवं कानून व्यवस्था बिगडऩे का अंादेशा है। सम्पदा अधिकारी के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधीश डा०आदित्य दहिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत 5 दिसम्बर तक धारा 144 लागू की है।
आदेशों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में दखल कार्यवाही के समय कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को भंग करने के उद्देश्य से पांच व उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने व किसी प्रकार के हथियार उपरोक्त स्थल के परिसर में ले जाने पर तुरंत प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश अब से आरम्भ होकर 5 दिसम्बर 2017 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की पालना करने के लिए पुलिस अधीक्षक,उपमंडलाधीश घरौंडा व तहसीलदार घरौंडा उत्तरदायी होंगे। यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे तथा आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यह आदेश एक तरफा जारी किये जाते है। आदेशों में कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दंड का भागीदार होगा।