हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट ने अपहरण की धारा के तहत आरोप तय कर दिए हैं. पीड़िता वर्णिका कुंडु ने इसे अपनी जीत बताया है. कोर्ट ने वर्णिका के बयानों को सही पाते हुए और सबूतों के आधार पर आरोप तय किए हैं.
आरोप तय होने के बाद वर्णिका ने आगे की कोर्ट की लड़ाई को लेकर कहा कि अब तक भी उन्होंने सच कहा है और कोर्ट में भी अपने इन्हीं बयानों पर कायम रहेंगी.
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरेंद्र कुंडु की बेटी वर्णिका को अगवा करने की कोशिश के आरोप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार किया गया था. जिन पर शुक्रवार को अदालत ने आरोप तय किए. चंडीगढ़ कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार पर आरोप तय किए हैं.
जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी धारा को नहीं हटाया गया है. कोर्ट ने आरोपियों पर लगाई धाराएं 354डी, 365, 511, 341 और मोटर व्हीकल एक्ट की 185 को सही पाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी.
गौरतलब है कि 4 अगस्त की रात करीब 12 बजे चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका अपनी कार से जा रही थी. तभी कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया. उसकी कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकने की कोशिश की और कार के शीशे पर हाथ मारे. लड़की ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और तभी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.