हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दैनिक वेतन भोगी मजदूर, रेहडी, रिक्शा, घर में सफाई का काम करने वाले श्रमिक, जिनको सरकार की किसी भी योजना में लाभ नही मिल रहा है, उन्हें सप्ताह में एक हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। श्रमिकों को हैल्पलाईन नम्बर 1100 सम्पर्क करके या poorpreg.haryana.gov.in पर पंजीकृत करवाना होगा। यह जानकारी उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी।
उन्होंने स्पष्टï किया कि हरियाणा सरकार के पोर्टल से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है जिसे भरने के उपरांत गांव के सरपंच, पार्षद, निगम सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य, सरकारी अधिकारी ग्रुप ए या बी द्वारा सत्यापित करवाने के बाद सीएससी केंद्र पर जमा करवाकर अपना पंजीकरण करवाए। श्रमिकों को हैल्पलाईन नम्बर 1100 सम्पर्क करके या poorpreg.haryana.gov.in पर पंजीकृत करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को डीपो होल्डरों के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्ध करवाना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना तथा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा ऐसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर, रेहडी चालक, रिक्शा, घर में सफाई का काम करने वाले श्रमिक, जिनको सरकार की किसी भी योजना में लाभ नही मिल रहा है, उन्हें सप्ताह में एक हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। अब ऐसे श्रमिकों को संकट की इस घडी में घबराने की जरूतर नही है बल्कि उनके खाने के लिए राशन की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।