पंचकूला हिंसा मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करीबी हनीप्रीत की आज पंचकूला कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के लिए अन्य आरोपियों के अलावा हनीप्रीत भी कोर्ट पहुंचीं। वह अपने वकील और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ यहां पहुंचीं थीं। दलीलें सुनने के बाद जज ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर तक टाल दी है। अब अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
बता दें कि 6 नवंबर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हो गईं थीं। इससे पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी। पंचकूला कोर्ट ने 2 नंबर को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला है।
केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी। इसमें 36 लोगों की जान गई थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था।
1200 पेज की चार्जशीट: पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे।