- मतदान करना मतदाता का अधिकार,
- जब हम दूसरे अधिकारों को पाने के लिए करते हैं संघर्ष, तो मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में नहीं करना चाहिए संकोच – उपायुक्त विनय प्रताप सिंह।
- 5 साल बाद मिलता है मतदान करने का मौका, यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए,
- लोकतंत्र की मजबूती के लिए मत का प्रयोग करके अपने आप को करें गौरान्वित महसूस।
करनाल 29 सितम्बर, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने युवा मतदाताओं का आह्वान किया कि मतदान करना उनका अधिकार है। जब हम दूसरे अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में क्यों संकोच करते हैं? चुनाव में मतदान करने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। यह अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करके अपने आप को गौरान्वित महसूस करें।
उपायुक्त ने रविवार को एक बातचीत में बताया कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है इसलिए सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए, विशेषकर युवा मतदाताओं को।
उनका कहना था कि हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक है इसलिए भारत को युवा देश कहते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र के पर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वह मतदान करने से वंचित न रहे बल्कि पोलिंग बूथ पर जाकर नोटा को वोट कर सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगी। कहीं पर भी संहिता का उल्लंघन नजर आता है तो वह अपनी शिकायत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आर.ओ. को कर सकते हैं। इसके अलावा जो मतदाता अपने वोट व पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वैबवाईट व हैल्पलाईन टोल फ्री नं. 1950 से भी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग की वैबसाईट पर अपना वोट व बूथ चैक कर सकते हैं।