November 2, 2024
  • सभी प्रत्याशी प्रतिदिन का खर्च करें रजिस्टर में दर्ज,
  • चुनाव खर्च के लिए खोलें अलग बैंक खाता – जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह।
  • विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं 28 लाख रूपये तक,
  • प्रत्याशी 10 हजार से अधिक का नही कर सकते नकद भुगतान,
  • पैनी नजर रखने के लिए बनाई गई अलग-अलग कमेटियां।

करनाल 29 सितम्बर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को चुनाव में किए जाने वाले प्रत्येक खर्च को रजिस्टर में दर्ज करना होगा।  प्रत्याशियों के खर्च रजिस्टर की तीन बार जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार व अन्य कार्यों के लिए प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले सभी खर्च रजिस्टर में दर्ज किए जाने जरूरी हैं। प्रत्याशियों के साथ-साथ खर्च निगरानी समिति द्वारा उनके खर्च को दर्ज करने के लिए शैडो रजिस्टर बनाए जाएंगे। इनमें प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक खर्च को दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशी खर्च की गणना प्रशासन द्वारा निर्धारित वस्तुओं की दरों के अनुसार की जाएगी।

प्रत्याशियों के खर्च रजिस्टर का मिलान खर्च निगरानी समिति द्वारा तैयार शैडो रजिस्टर से किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्याशियों के रजिस्टर तीन बार जांच के लिए मंगवाए जाएंगे। यदि शैडो रजिस्टर व प्रत्याशी के रजिस्टर में दर्ज खर्च में अंतर मिलता है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा जिसका जवाब उसे 48 घंटे में देना होगा। विधानसभा चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।

उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी नामांकन से पूर्व अपना एक नया बैंक खाता खुलवाएं, जिसका विवरण उन्हें नामांकन फार्म में भी देना होगा। चुनाव के लिए किए जाने वाला प्रत्येक खर्च उन्हें इसी खाते से करना है। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी किसी एक कार्य के लिए 10 हजार रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकता है। यदि कोई प्रत्याशी बिना अनुमति वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसका खर्च उसके चुनावी खर्च में शामिल कर लिया जाएगा।

सोशल मीडिया के प्रचार पर एमसीएमसी की रहेगी कड़ी नजर, जिला स्तर पर सोशल मीडिया के प्रचार-प्रसार के लिए रेट किए निर्धारित – जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों से चुनाव प्रचार के लिए एमसीएमसी कमेटी से आगामी अनुमति लेने की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार-प्रसार पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील है कि वे जो भी प्रचार करें उसकी अनुमति एमसीएमसी कमेटी से लें।

सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार पर भी कड़ी नजर रखने के लिए जिला स्तर पर रेट निर्धारित किए हैं जोकि जिला में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार उम्मीदवार व पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। एमसीएमसी कमेटी सोशल मीडिया पर चल रहे प्रचार पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपील की कि वह सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार का ब्यौरा भी दें ताकि उम्मीदवार के खाते में पहले से ही खर्चा जोड़ा जा सके।

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