जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान से 48 घंटे पूर्व उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों द्वारा जनसभा व लाउड स्पीकर के प्रयोग करने तथा गैर कानूनी तरीके से पांच व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 10 मई को सायं 6 बजे से लेकर आगामी 13 मई 2019 तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने यह आदेश लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अनुपालना तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनहित में जारी किये है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उक्त अवधि में उम्मीदवार घर-घर जाकर प्रचार कर सकते है। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।