November 22, 2024

ध्वनी एवं वायु प्रदुषण फैलाना दण्डनीय अपराध,ऐसा करने वालो पर होगी कार्रवाही करनाल पुलिस कसेगी प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों पर नकेल आज पुलिस अधीक्षक करनाल सुरेन्द्र सिंह भौरिया के आदेशों अनुसार जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।

जिसके तहत करनाल में पप्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। भौरिया ने कहा कि धारा 190 (2) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा वाहन जो ध्वनी एवं वायु प्रदुषण पैदा करता है, स्वयं चलाता है अथवा किसी को चलाने के लिए उपलब्ध कराता है तो यह जुर्माना से दण्डनीय अपराध है।

इसके अतिरिक्त ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत नियम 5-ए अनुसार हाॅर्न के प्रयोग मापदण्ड एंव प्रावधान उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य में नियम 2 के अन्तर्गत वाहनों द्वारा ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण हेतू अर्थोरिटी की शक्तियां प्रदान की हुई हैं।

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रैशर हार्न का प्रयोग बंद कर, मोटर वाहन नियमों की पालना सुनिशित करें। इसे अति आवश्यक समझें व परम अग्रता प्रदान करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.