December 21, 2025
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करनाल शहर में पुलिस प्रशासन इन दिनों नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। ताजा मामले में, सिविल लाइंस थाना पुलिस ने खालसा कॉलेज के समीप एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे भारी चालान के साथ जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य शहर में अवैध मॉडिफिकेशन और यातायात नियमों की अवहेलना को रोकना है।

घटना के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि खालसा कॉलेज के पास एक ऐसी स्कॉर्पियो खड़ी है, जिसके चारों तरफ और आगे-पीछे के शीशों पर गहरी काली फिल्म लगी हुई है। पुलिस के मौके पर पहुँचने पर पता चला कि गाड़ी में चार से पांच युवक सवार थे। जब पुलिस ने वाहन के दस्तावेजों की जांच की, तो चालक के पास केवल आरसी और प्रदूषण प्रमाणपत्र ही मौजूद था। अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति और काली फिल्म के अवैध उपयोग के कारण, सिविल लाइंस थाना प्रभारी (एसएचओ) रामलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गाड़ी का कुल 35,500 रुपये का चालान काट दिया।

पुलिस के अनुसार, इस स्कॉर्पियो का मालिक बुड्ढाखेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। भारी चालान काटने के बाद पुलिस ने वाहन को तुरंत प्रभाव से इंपाउंड कर लिया और इसे सिविल लाइंस थाने में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक चालक निर्धारित चालान की राशि का भुगतान नहीं करता और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं होतीं, तब तक वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा।

एसएचओ रामलाल ने इस कार्रवाई के माध्यम से करनाल के तमाम वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें लगातार उन गाड़ियों की निगरानी कर रही हैं जिनमें काली फिल्म चढ़ी हुई है, जिनके टायर मॉडिफाइड हैं, जिनमें कान फाड़ने वाले हॉर्न लगे हैं या जो तेज गति से चलाई जा रही हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को यातायात नियमों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सिविल लाइंस थाने के बाहर वर्तमान में ऐसी कई अन्य गाड़ियां भी खड़ी देखी जा सकती हैं, जिन्हें मॉडिफिकेशन और अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते जब्त किया गया है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है, जिससे शहर में अनुशासन कायम रहे और संभावित अपराधों पर भी लगाम लगाई जा सके। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों को नियमों के दायरे में रखें और सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें।

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