- 6366 अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों में रहेगी 1151 पोलिंग बूथों की कमान
- बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2351 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया नियुक्त, जिले में लगाए 21 नाके,
- पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त की 46 पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी, मतदाताओं से की वोट डालने की अपील
करनाल, 24 मई। लोकसभा व करनाल विधानसभा उपचुनाव को सुचारू, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए करनाल में 1151 पोलिंग बूथों की कमान 6366 अधिकारियों के हाथों में रहेगी। इन बूथों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। इन बूथों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 2351 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। अहम पहलू है कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह लोकसभा व करनाल विधानसभा उपचुनाव की एक-एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखे हुए है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने आज यहां सबसे पहले करनाल के 21 लाख 4 हजार से ज्यादा मतदाताओं से अपने वोट का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि लोकसभा व करनाल विधानसभा उपचुनाव को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 1151 बूथों पर 6366 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इनमें 995 महिला अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। इन बूथों के लिए 1393 प्रेजाइडिंग ऑफिसर (5 महिला अधिकारी), 1395 एपीओ (5 महिला अधिकारी), 3130 पोलिंग ऑफिसर जिनमें 899 महिला पोलिंग ऑफिसर शामिल है। इसके अलावा 448 माइक्रो आब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें 86 महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कराने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण की तरफ से 1151 पोलिंग बूथों पर 2351 पुलिसकर्मी तैनात किए गए है, 46 पेट्रोलिंग पार्टियां निरंतर नजर रखेंगी।
इसके साथ ही जिले में 21 नाके बनाए गए हैं जिनमें से 10 नाके इंटर स्टेट और 11 नाके इंटर डिस्ट्रिक्ट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे अलग 5 रिजर्व पार्टियां बनाई गई है। इनके साथ 5 पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है। इतना ही नहीं सभी थानों की पुलिस भी अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रखेंगी। इन थानों के साथ 18 पेट्रोलिंग पार्टियां जुड़ी हुई है और 5 डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे।
करनाल लोकसभा क्षेत्र में बनाए गए कुल 2027 पोलिंग बूथ
करनाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 2027 पोलिंग बूथ बनाये गए है। नीलोखेड़ी विधानसभा में 230, इंद्री में 215, करनाल में 225, घरौंडा में 238, असंध में 243 तथा पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में 249, पानीपत शहरी क्षेत्र में 196, इसराना क्षेत्र में 199 और समालखा क्षेत्र में 232 बूथ बनाए गए है। इन सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गए है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि बूथों पर पीने के पानी, बिजली, शौचालय, शैड, कूलर, रैम्प सहित अन्य व्यवस्थाओं को चेक करेंगे और जहां कहीं भी कमी है, उसे ठीक करना सुनिश्चित करेंगे।
21 लाख 4 हजार 26 मतदाता आज करेंगे अपने मत का प्रयोग
25 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक वोट करने का समय निर्धारित किया गया है। इस लोकसभा आम चुनाव में करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 21 लाख 4 हजार 26 मतदाता करीब 2027 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 11 लाख 7 हजार 485 पुरुष मतदाता 9 लाख 96 हजार 503 महिला मतदाता तथा 38 थर्डजेेंडर शामिल हैं। लोकसभा आम चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
- मतदान केंद्रों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू
- मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा- जिलाधीश
करनाल, 24 मई। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गत सायं 6 बजे से 25 मई की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त 48 घंटों की अवधि के दौरान व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, लोकसभा आम चुनाव-2024 व करनाल विधानसभा के उपचुनाव के कारण जिला करनाल की राजस्व सीमाओं के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसके मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 मई को सायं 6 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जिला करनाल के क्षेत्राधिकार में पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाई है।
बॉक्स-उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।
जिलाधीश उत्तम सिंह ने बताया कि जारी आदेशों के तहत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा। जिनके साथ बूथ पर उन कुर्सियों पर बैठे दो व्यक्तियों को मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक छाता, तिरपाल या कपड़े का टुकड़ा होगा। ऐसे बूथ को कनात या टेंट आदि से घेरा नहीं जाएगा।
बॉक्स- मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे तथा मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे तथा मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन, आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- पांच महिला संचालित बूथ केंद्रों पर होगी विशेष साज-सज्जा
- लोकसभा में पांच दिव्यांग, 7 युवा व 21 आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना की, विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे सभी बूथ
करनाल, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभाओं में 5 महिला बूथ, 5 दिव्यांग बूथ, 7 युवा बूथ और 21 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी बूथों को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विशेष साज-सज्जा की गई है।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों और आम मतदाताओं को आकर्षित करने तथा सभी वर्गो को अपने-अपने बूथों का संचालन करने के उद्देश्य से महिला संचालित, युवा संचालित, दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन सब बूथों की विशेष साज सज्जा करने के आदेश संबंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए है। उन्होंने कहा कि इन सभी बूथों पर पीने के पानी, बिजली, शौचालय और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था भी होगी। इन सभी बूथों पर आवश्यक प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है। इस मामले में अधिकारी लापरवाही ना बरते और समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ले।
करनाल में महिला संचालित बनेंगे 5 मतदान केन्द्र
करनाल जिले में पांच महिला संचालित बूथ बनाए गए है। जिसमें करनाल विधान सभा में राजकीय कन्या वरि०मा०विद्यालय प्रेम नगर बूथ नम्बर 152, इंद्री विधानसभा क्षेत्र में मुकारमपुर बूथ नम्बर 193, घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कन्या वरि०मा०विद्यालय बूथ नम्बर 152, असंध विधानसभा में रा०वरि०मा०विद्यालय बूथ नम्बर 186 तथा नीलोखेड़ी विधानसभा में रा०वरि०मा०विद्यालय बूथ नम्बर 73 को चयनित किया गया है।
5 दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाने के आदेश
दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए 5 दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमें करनाल विधानसभा क्षेत्र में एसडी मॉडल स्कूल बूथ नम्बर 132, इंद्री में कैलास बूथ नम्बर 198, असंध में रा०उच्च विद्यालय मूंड बूथ नम्बर 214, घरौंडा में रा०वरि०मा०विद्यालय बरसत बूथ नम्बर 179 तथा नीलोखेड़ी विधानसभा में रा०मॉडल संस्कृत वरि०मा०विद्यालय के प्राईमरी विंग तरावड़ी में बूथ नम्बर 103 को चयनित किया गया है।
7 युवा मतदान को संचालित करेंगे युवा अधिकारी व कर्मचारी
करनाल जिले में 7 युवा मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमें करनाल में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 14 बूथ नम्बर 53, इंद्री में कलरी जागीर बूथ नम्बर 27, गढ़ी बीरबल बूथ नम्बर 38, असंध में रा०प्राईमरी स्कूल मंचूरी बूथ नम्बर 59, घरौंडा में जैन वरि०मा०विद्यालय बूथ नम्बर 153 तथा नीलोखेड़ी में रा०मिडल स्कूल बीड़ बड़ालवा बूथ नम्बर 53 व रा०वरि०मा०विद्यालय बस्तली बूथ नम्बर 187 को चयनित किया गया है।
21 आदर्श मतदान केन्द्रों पर होगी विशेष साज सज्जा
करनाल जिले में 21 मॉडल बूथ बनाए गए है। जिसमें करनाल विधानसभा में रा०कन्या वरि०मा०विद्यालय रेलवे रोड़ में बूथ नम्बर 144 व 145 तथा आदर्श पब्लिक स्कूल में बूथ नम्बर 210 व 211, इंद्री विधानसभा में बूथ नम्बर 64, 65, नन्हेड़ा बूथ नम्बर 76, बड़ा गांव बूथ नम्बर 169 व कुंजपुरा बूथ नम्बर 206, असंध विधानसभा में रा०वरि०मा० विद्यालय जलमाना में बूथ नम्बर 69, रा०वरि०मा०विद्यालय राहड़ा में बूथ नम्बर 94, रा०वरि०मा०विद्यालय बाल रांगडान में बूथ नम्बर 131, रा०वरि०मा०विद्यालय में बूथ नम्बर 174, रा०वरि०मा०विद्यालय असंध में बूथ नम्बर 185, घरौंडा विधानसभा में रा०मॉडल संस्कृति वरि०मा०विद्यालय में बूथ नम्बर 161 से 165 तक तथा नीलोखेड़ी विधानसभा में रा०वरि०मा०विद्यालय नीलोखेड़ी में बूथ नम्बर 72, रा०मॉडल संस्कृति वरि०मा०विद्यालय तरावड़ी में बूथ नम्बर 101, रा० वरि०मा०विद्यालय निसिंग में बूथ नम्बर 193, रा०कन्या०वरि०मा०विद्यालय निसिंग में बूथ नम्बर 201, रा०प्राईमरी स्कूल शामगढ़ में बूथ नम्बर 157 को चयनित किया गया है।
- एक प्रत्याशी को स्वयं के लिए केवल एक वाहन को चलाने की होगी अनुमति
- प्रत्याशी के वाहन में ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोगों के बैठने पर रहेगा प्रतिबंध,
- मतदान के दिन वाहनों को लेकर जिलाधीश ने जारी किए कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश, धारा 144 की पालना करने के दिए आदेश
करनाल, 24 मई। जिलाधीश उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव व करनाल विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रत्याशियों और आम नागरिकों हेतु वाहनों को लेकर कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और धारा 144 लगाकर नियमों की सख्ती से पालना करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश उत्तम सिंह ने सीपीसी 1973 की धारा 144 के आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को स्वयं के लिए एक वाहन पूरी लोकसभा के लिए प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही चुनाव एजेंट और पार्टी वर्कर को भी प्रत्येक विधानसभा के लिए एक वाहन का प्रयोग करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि वाहन में ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोगों को बैठने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर लोकसभा से प्रत्याशी गैर-हाजिर हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी का वाहन प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही किसी अन्य नेता को भी अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।
जिलाधीश ने कहा कि वाहन का प्रयोग करने के लिए चुनाव अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र को वाहन के सामने वाले शीशे पर चस्पा करना होगा। इसके अलावा मतदाताओं को वाहन में बैठाकर बूथ तक ले जाने में प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि बस, टैक्सी, थ्री व्हीलर, स्कूटर, रिक्शा, एम्बुलेंस, दूध के वाहन, पानी के टैंकर, बिजली विभाग के वाहन, पुलिस व अन्य ड्यूटी देने वाले अधिकारियों के वाहन जनहित को ध्यान में रखकर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन और कैंपेन करने पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध
- मतदान केंद्र में हथियार लेकर आने पर 2 साल की कैद की सजा का प्रावधान,
- मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिन्ह को धोखाधड़ी से नष्ट करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान
करनाल, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि जिला में लोकसभा आम चुनाव 2024 तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव हेतु 25 मई को मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी को आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अन्य स्टाफ मोबाइल रख सकता है लेकिन मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना होगा। अगर किसी पीओ या स्टाफ को बात करनी है तो पोलिंग बूथ से बाहर आकर बात कर सकता है, बूथ लेवल ऑफिसर को पोलिंग बूथ से बाहर रुकना होगा। वह मोबाइल ले जा सकते हैं पर उसे स्विच ऑफ या बंद रखना होगा, पोलिंग बूथ की 100 मीटर की परिधि में कैंपेन से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का शोर-शराबा करने पर प्रतिबंध रहेगा, पोलिंग बूथ के अंदर सुरक्षाकर्मी को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी लेकिन जेड प्लस सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को अपने साथ साधारण कपड़ों में एक सुरक्षाकर्मी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट (ड््यूटी पर तैनात अधिकारियों को छोडक़र) ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
मतदान केंद्र में हथियार लेकर आने पर 2 साल की कैद की सजा का प्रावधान
उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मतदान केंद्र के अंदर शांति और व्यवस्था कायम रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात किया गया हो, उन्हें छोडक़र यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ मतदान केंद्र में आता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी के तहत 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसी कारणवश लगता है कि किसी व्यक्ति ने बैलेट पेपर या ईवीएम को मतदान केंद्र से बाहर ही हटाया या निकाला है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने निर्देश दे सकता है या उसे ढूंढने के निर्देश दे सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत उस व्यक्ति को एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को धोखाधड़ी से नष्ट करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 136 के तहत चुनाव प्रतिबद्धता की दृष्टि से अपराध करने हेतु यदि कोई व्यक्ति किसी मतपत्र या ईवीएम या किसी मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को धोखाधड़ी से विरूपित या नष्ट कर देता है या किसी मतपेटी में मतपत्र के अलावा कुछ भी डाल देता है, या प्रतीक/नाम/पर कोई कागज, टेप आदि चिपका देता है। इस स्थिति में यदि यह अपराध चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी या क्लर्क द्वारा किया जाता है तो 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यदि यह अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे 6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से साधारण या गंभीर चोट पहुंचाता है या हमला करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 333 व 353 के तहत 2 साल से 10 साल की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा।
- पोलिंग पार्टियां कर्मठता, लगन, ईमानदारी, निर्भय होकर करें चुनाव ड्यूटी– जिला निर्वाचन अधिकारी
- सभी पोलिंग पार्टियों को की चुनाव वितरण सामग्री, चुनाव 25 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा।
करनाल, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि शनिवार 25 मई को होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव व करनाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता अपने परिवार के सभी सदस्यों और साथियों के साथ जाकर मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाएं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए प्रातः: 7 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक का समय रहेगा। वे शुक्रवार को करनाल की सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पोलिंग पार्टियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण और चुनाव वितरण सामग्री के कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान जनरल पर्यवेक्षक ई. रविंद्रन व करनाल विधानसभा के आरओ अनुभव मेहता भी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मतदान केन्द्रों पर मॉनिटरिंग के लिए की जाती है। एक मतदान केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी पोलिंग बूथों पर एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे एक से लेकर पांच पोलिंग बूथों तक चुनावी प्रक्रिया पर नजर बनाये रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का कार्य चुनाव करवाना नहीं है बल्कि पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा पोलिंग अधिकारियों द्वारा करवाए जा रहे चुनाव पर निगरानी करने की है। उन्होंने कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी सूक्ष्म पर्यवेक्षक अपने-अपने मतदान केन्द्र पर पोलिंग शुरू होने के डेढ़ घंटा पहले प्रात: साढ़े 5 बजे पहुंचना सुनिश्चित करेंगे और मॉक पोल करवाना सुनिश्चित करेंगे। मॉक पोल के बाद मशीन में क्लीयर का बटन दबाने तथा मतदान पूर्ण होने पर क्लोज बटन दबाने के लिए पीठासीन अधिकारी को अवश्य निर्देशित करें।
बॉक्स- करनाल विधानसभा की पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधित सामग्री देकर रिटर्निंग अधिकारी अनुभव मेहता ने किया रवाना।
रिटर्निंग अधिकारी अनुभव मेहता ने 25 मई को होने वाले लोकसभा व करनाल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए शुक्रवार को डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में पोलिंग पार्टियों को अंतिम पूर्व अभ्यास के उपरांत चुनाव सामग्री वितरित करके अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना किया।
- जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं हैं, वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर कर सकते हैं मतदान – जिला निर्वाचन अधिकारी
- उपायुक्त की अपील – लोकतंत्र के महापर्व में 25 मई को हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे।
करनाल, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि 25 मई को लोकसभा का आम चुनाव व करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनायें। हर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करे।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर अपनी वोट डाल सकता है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.ceoharyana.gov.in)पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके इस बारे में पता लगा सकता है।
- जिला के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी -जिला निर्वाचन अधिकारी
- सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए लघु सचिवालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, स्क्रीन के माध्यम से रखी जाएगी सभी मतदान केंद्रों पर नजर
करनाल, 24 मई। लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला के सभी 1151 मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि मतदान की पवित्रता को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीरता से कार्य कर रहा है। ऐसे में जिला के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए है। इसके अलावा क्रिटिकल बूथों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए तथा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जहां स्क्रीन पर 25 मई को सुबह सात बजे से शाम छ: तक बजे एक डेडिकेटिड टीम इनकी मॉनीटरिंग करेगी। उन्होंने बताया कि करनाल जिला की नीलोखेड़ी विधानसभा में 230, इंद्री में 215, करनाल में 225, घरौंडा में 238 तथा असंध में 243 मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन सक्षम है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से सभी मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए है जोकि मतदान केंद्रों पर पल पल की स्थिति की तुरंत जिला मुख्यालय पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
विभिन्न दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 25 मई को मतदान के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश
करनाल, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 मई, शनिवार को होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सरकार ने जिला में स्थित विभिन्न दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो यहां पर पंजीकृत मतदाता हैं, को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (2) के तहत करनाल जिला में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों, जो जिला के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए भी 25 मई को मतदान हेतु अवकाश रहेगा। इतना ही नहीं, हरियाणा के जो मतदाता पड़ोसी राज्यों में काम कर रहे हैं, उन राज्यों ने भी हरियाणा के मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
3 प्रत्याशियों को दोबारा फिर जारी किया नोटिस
करनाल, 24 मई। करनाल विधानसभा उप चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के आदेशानुसार चुनाव लडऩे वाले सभी प्रत्याशियों को अपने नामाकंन पत्र में दिए गए तथ्यों के अनुसार अपराधिक मामलों की जानकारी समाचार पत्र या टेलिविजन पर प्रकाशित करना जरूरी है। इन चुनावों में करनाल विधानसभा के उप चुनाव लडऩे वाले तीन प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर नामाकंन पत्र के अनुसार दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार अपराधिक मामलों को प्रकाशित नहीं करवाया। इन तीनों प्रत्याशियों को जल्द से जल्द समाचार पत्रों व टेलिविजन में आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करवाने के लिए दूसरी बार नोटिस जारी किए है।
एसडीएम अनुभव मेहता ने करनाल विधानसभा उप चुनाव से तीन प्रत्याशियों, जिनमें राजिन्द्र कुमार, तिलक राज सिंगला व त्रिलोचन सिंह शामिल है, को दोबारा नोटिस जारी कर कहा है कि नामाकंन के समय जो आपराधिक मामलों की जानकारी नामाकंन पत्र में दी थी। उसका प्रकाशन समाचार पत्रों व टेलिविजन आदि में निर्धारित प्रारूप अनुसार किया जाना था। इस विषय को लेकर उस समय नोटिस फार्म सी 3 भी दिया गया था। इस विषय में कोई भी कार्यवाही करने के उपरांत चुनाव अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने जारी नोटिस में कहा है कि नामाकंन पत्र के अनुसार अपराधिक मामलों की जानकारी को शीघ्र अति शीघ्र निर्धारित प्रारूप में प्रकाशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही व देरी होने की सूरत में मामले की जानकारी निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के संज्ञान में लाई जाएगी।
नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधित सामग्री देकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी अखिल पिलानी ने किया रवाना
नीलोखेड़ी, 24 मई। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एडीसी अखिल पिलानी ने 25 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को दयाल सिंह कॉलेज करनाल में पोलिंग पार्टियों को अंतिम पूर्व अभ्यास के उपरांत चुनाव सामग्री वितरित करके अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। इस मौके पर जनरल ऑब्जर्वर ई रवीन्द्रन भी उपस्थित रहे।
उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव से संबंधित सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से करें व निष्पक्ष चुनाव करवाने में अहम भूमिका निभाएं तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सेक्टर सुपरवाइजर को सूचित करें। उन्होंने बताया कि मतदान 25 मई को प्रात: 7 बजे शुरू हो जाएगा इसलिए सुबह 6 बजे पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया को अवश्य करें। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया सायं 6 बजे तक चलेगी। किसी भी बूथ पर ईवीएम 6 बजे से पहले बंद नहीं होने चाहिए, 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में लगे हों उन सभी की वोट अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 230 बूथों पर 230 पोलिंग पार्टियां नियुक्त की गई है तथा 23 पोलिंग पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा 11 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 19 सुपरवाइजर हैं तथा 460 पुलिस कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं।
असंध विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधित सामग्री देकर एआरओ वीरेंद्र सिंह ढुल ने किया रवाना
असंध, 24 मई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं असंध के एसडीएम वीरेंद्र सिंह ढुल ने 25 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत असंध विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को एस बी एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित करके अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। इस मौके पर जनरल ऑब्जर्वर ई रवीन्द्रन भी उपस्थित रहे।
उन्होंने बताया कि मतदान 25 मई को प्रात: 7 बजे शुरू हो जाएगा इसलिए सुबह 6 बजे पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया को अवश्य करें। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया सायं 6 बजे तक चलेगी। किसी भी बूथ पर ईवीएम 6 बजे से पहले बंद नहीं होने चाहिए, 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में लगे हों उन सभी की वोट अवश्य करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव से संबंधित सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से करें व निष्पक्ष चुनाव करवाने में अहम भूमिका निभाएं तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सेक्टर सुपरवाइजर को सूचित करें।
उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि असंध विधानसभा क्षेत्र में 243 बूथों पर 267 पोलिंग पार्टियां 24 रिजर्व पोलिंग पार्टियां नियुक्त की गई हैं, जिसमें 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 20 सुपरवाइजर व 90 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी
- गर्मी व लू से बचाव के लिए बरतें सावधानियां, इलाज से बेहतर है, बचाव: उपायुक्त पशुधन का भी रखें ध्यान।
करनाल, 24 मई। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में हवा के गर्म होने से बढ़ते हुए तापमान के कारण लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर धूप में घूमने वालों, खिलाडिय़ों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज से बेहतर है, हम लू से बचे रहें यानी बचाव इलाज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी सभी को पालना करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखनी है।
इस तरह करें लू से बचाव: उपायुक्त
उपायुक्त ने आमजन से आह्वान किया कि वे सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की पालना करें और लू से बचे रहें। उन्होंने बताया कि लू से बचाव के लिए स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें, गर्मी में हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं-भले ही प्यास न लगी हो, ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताजा रहें। बच्चों को वाहनों में छोडक़र न जाएं, उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है, नंगे पांव बाहर न जाएं, गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा अपने पास रखें, काम के बीच में थोड़ा-थोड़ा विश्राम लें, खेत खलीहान में काम कर रहे हैं तो समय-समय पर पेड़ या छाया में ही आसरा लें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताजे फल, सलाद तथा घर में बना खाना खाएं। खासतौर से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच धूप में सीधे न जाएं। यदि बच्चे को चक्कर आए, उल्टी घबराहट अथवा तेज सिरदर्द हो, सीने में दर्द हो अथवा सांस लेने में कठिनाई हो तो चिकित्सक को दिखाएं।
उपायुक्त ने बताया कि बढ़ती गर्मी में वृद्ध एवं कमजोर व्यक्तियों की खास देखभाल करें, तेज गर्मी होने पर, खासतौर से जब वे अकेले हों, तो कम से कम दिन में दो बार उनकी जांच करें, ध्यान रहे कि उनके पास फोन हो, यदि वे गर्मी से बेचैनी महसूस कर रहे हों तो उन्हें ठंडक देने का प्रयास करें, उनके शरीर को गीला रखें, उन्हें नहलाएं अथवा उनकी गर्दन तथा बगलों में गीला तौलिया रखें, उनके शरीर को ठंडक देने के साथ साथ डॉक्टर अथवा एम्बुलेंस को बुलाएं, उन्हें अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखने के लिए कहें।
घरेलू पशुओं का भी रखें ध्यान
उपायुक्त ने बताया कि जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें, उन्हें घर के भीतर रखें, पीने के पानी के दो बाउल रखें ताकि एक में पानी खत्म होने पर दूसरे से वे पानी पी सकें, यदि उन्हें घर के भीतर रखा जाना संभव न हो तो उन्हें किसी छायादार स्थान में रखें, जहां वे आराम कर सकें। ध्यान रखें कि जहां उन्हें रखा जाए वहां दिनभर छाया रहे, अपने पालतू पशुओं का खाना धूप में न रखें, उन्हें किसी बंद जगह में न रखें, यदि आपके पास कुत्ता है तो उसे गर्मी में न टहलाएं, उन्हें सुबह और शाम को घुमाएं जब मौसम ठंडा हो, कुत्ते को गर्म सतह (पटरी, तारकोल की सडक़, गर्म रेत) पर न टहलाएं, किसी भी स्थिति में पालतू जानवरों को वाहन में न छोड़ें।