December 23, 2024
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करनाल/कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के नुकसान की भरपाई को लेकर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी नागरिक https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुक़सान की जानकारी दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजे की राशि सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर मकान/वाणिज्यिक नुकसान फसल का नुकसान और पशुधन की हानि से हुए नुकसान को लेकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर आमजन परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्टर करने के बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय व्यक्ति को नुकसान की फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी आवश्यक है। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आकलन तथा सत्यापन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि फसल के खराबी की पुष्टि के लिए पटवारी अथवा कानूनगो से तसदीक करवाई जाएगी। पशुधन हानि की जांच पशुपालन एवं डेयरी विभाग से करवाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मकान की क्षति की जांच उपमंडल अधिकारी (ना0) के नेतृत्व में गठित हाउस डैमेज वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा क्षतिग्रस्त मकान की तसदीक करने उपरांत 7 रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

उन्होंने बताया कि यह पोर्टल आमजन की सुविधा के लिए बनाया गया है । इस पोर्टल का उद्देश्य उपरोक्त वर्णित श्रेणियां में प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।

ये है ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रकिया
उन्होंने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://ekshatipurtiharyana.gov.in (ई-क्षतिपूर्ति हरियाणा डाट जीओवी डाट इन) पर क्लिक करना होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा। पीपीपी डालने के बाद दिए गए आप्शन पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी।

इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति संबंधित क्षेत्र की तहसील अथवा उप तहसील में ई -क्षतिपूर्ति पोर्टल हेल्प डेस्क पर जाकर भी संपर्क कर सकता है।

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