करनाल/कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा में गरीब परिवार के किसी सदस्य की कुत्ते के काटने या लावारिस और बेसहारा पशुओं के हमले में मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो हरियाणा सरकार की ओर से पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। किसी अन्य दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर भी इतनी ही सहायता राशि दी जाएगी। योजना विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) की अधिसूचना जारी कर दी है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में रहने वाले सभी परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिनकी वार्षिंक आय 1 लाख 80 हजार रूपये तक है। उन्होंने बताया कि मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि परिवार के मुखिया और स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। आर्थिक मदद के लिए मृत्यु या दिव्यांगता के तीन महीने के अन्दर ऑनलाईन आवेदन करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना नम्बर 1 के तहत 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 1 लाख रूपये, 12 वर्ष से 18 तक की आयु के बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 2 लाख रूपये, 18 से 25 वर्ष के युवा की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 3 लाख रूपये, 25 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 5 लाख रूपये तथा 40 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसी प्रकार दयालु योजना नम्बर 2 के तहत 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 1 लाख रूपये, 12 वर्ष से 18 तक की आयु के बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 2 लाख रूपये, 18 से 25 वर्ष के युवा की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 3 लाख रूपये, 25 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 5 लाख रूपये तथा 40 से अधिक आयु के व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।