उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 में जरूरी सेवाएं व सामान पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार के नियमानुसार मेडिकल सर्विस और उससे जुड़ा जरूरी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश में मेडिकल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सामान्य तौर पर जारी रहेगी। लॉकडाउन में मेडिकल ऑक्सीजन गैस, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड क्रॉनिक ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन के क्रॉनिक टैंक, लिक्विड क्रॉनिक सामान पर भी कोई रोक नहीं है।
इन सभी सामानों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों व कामगारों पर आने-जाने की कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लॉकडाउन के नियम अपनाने होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग व हाईजिन का विशेष ध्यान रखना होगा।