- करनाल में जो शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे ,उनकी मान्यता होगी रद्द : उपायुक्त निशांत कुमार यादव
- कोरोना वायरस के चलते सरकार की तरफ से सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने के है आदेश
करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 (कोरोना वायरस डिज़ीज़) को मद्देनजर रखते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने के आदेश पहले से ही जारी किए हुए हैं।
इन आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमे निरंतर चैकिंग कर रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो कुछ पब्लिक स्कूल इन आदेशो की अनुपालना नहीं करेगा, उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में स्थित सभी शिक्षण संस्थाएं जिनमें सरकारी, निजि व सीबीएससी स्कूल, कॉलेज व आईटीआई के अतिरिक्त सिनेमा, शोपिंग मॉल, पब तथा जिम इत्यादि को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जोकि 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगें।
कोरोना वायरस के चलते आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन ने जारी किए हैल्प लाईन नम्बर: उपायुक्त निशांत कुमार यादव।
कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन की ओर से आम जनता की सुविधा के लिए हैल्प लाईन नम्बर- 098177-01572 तथा 0184-2272201 जारी किए गए हैं। इन नम्बरो पर कोरोना वायरस से सम्बंधित कोई भी सूचना दी जा सकती है और इससे बचाव के लिए जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अनुसार करनाल जिला में कोरोना वायरस से सम्बंधी अब तक कोई भी पॉजीटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन आम जनता को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि इससे बचाव के तरीके अपनाएं।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से घबराए नहीं, बल्कि इसका सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाईज़री को अपनाएं, जिसमें स्वच्छता पर ध्यान देने बारे कहा गया है।
सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि जहां लोगों की अधिक भीड़ हो, वहां जाने से बचें। एक व्यक्ति दूसरे से कम से कम एक कम मीटर की दूरी रखे।