December 23, 2024
dry-day-1

लोक सभा आम चुनाव 2019 के दृष्टिगत मतदान व मत गणना की शान्तिपूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे लेकर भारत चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में मतदान व मतों की गिनती सम्पन्न होने से 48 घंटे पहले दुकानों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने इस सम्बंध में स्पष्ट किया है कि करनाल जिला में आगामी 10 मई को सायं 6 बजे से लेकर 12 मई को सायं 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 23 मई को होने वाली मत गणना के दिन सायं 6 बजे तक सभी शराब के ठेकों व सब ठेकों पर बिक्री बंद रहेंगी। इस अवधि में जिले में ड्राई डे रहेगा।

चुनाव से 48 घंटे पहले सभी शराब के ठेके रहेंगे बंद, यूपी बॉर्डर के 3 किलोमीटर तक  रहेगा ड्राई एरिया। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी शराब के लाईसेंस धारियों व डी-2, एल-1, एल-13, एल-9,एल-12 सी,एल-4/5, एल-14 ए, एल-2 के मालिकों को निर्देश दिये है कि वे चुनाव के दिन 12 मई को शराब के ठेके बंद रखे और जिले के नजदीक लगती यूपी की सीमा के 3 किलो मीटर दायरे में शराब की बिक्री ना होने दें तथा इस क्षेत्र को ड्राई रखे। निर्देशों में कहा गया है कि यूपी के बॉर्डर से लगते सभी ठेके व सब-ठेकों को 10 मई को सायं 6 बजे से लेकर 12 मई को सायं 6 बजे तक बंद रखे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.