April 11, 2026
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  • हाईकोर्ट के फैसले ने बदली स्थिति

करनाल ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के 3 नगर निगम का चुनाव वार्डबंदी में गलत पैटर्न अपनाने के कारण अब करीब 3 माह के लिए लटक गया है। कोर्ट ने फिर से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिसके कारण वार्डबंदी कार्य भी नए सिरे से होगा। प्रदेश के अंबाला, पंचकूला व सोनीपत नगर निगम में चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार ने वार्डबंदी का कार्य करवाया। जिसमें अनुसूचित जाति की सीटों को कम कर दिया गया।

बताया गया कि एससी वोटर की संख्या इन शहरों में कम हो गई है। जिसके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व पार्षद उषा रानी, कांग्रेस नेता नरेश रावल, पंकज बाल्मीकि, गुरमेल कौर, संदीप सोही परमजीत कौर एवं सलीम दबकोरी ने अपने वकील रविंद्र रावल के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

पंचकूला में हुई सबसे पहले वार्डबंदी तैयार

नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकूला प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाते हुए प्रदेश में सबसे पहले वार्डबंदी तैयार की। वार्डबंदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज करवाई थी लेकिन उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय को भी इसकी शिकायत भेजी थी लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई।

एससी वार्ड पर जताई थी आपत्ति

जब वार्डबंदी हुई, तो एससी वार्ड कम हुआ। वार्ड आरक्षण ड्रा पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई, लेकिन प्रशासन ने उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए अपने तरीके को सही बताया। वार्डबंदी और ड्रा में नगर निगम पंचकूला, शहरी स्थानीय निकाय व पंचकूला डीसी शामिल हुए थे।
अब फिर से होगी पूरी प्रक्रिया : शहरी स्थानीय निकाय को पंचकूला में फिर से वार्डबंदी तैयार कर उसके आरक्षण ड्रा करवाना होगा। वार्डबंदी पर फिर से आपत्तियां ली जाएगी। उसके बाद उसी वार्डबंदी के आधार पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करेगा। उसका ड्रॉफ्ट प्रकाशन होगा। जिसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 माह का समय लग सकता है।

फैसले को चुनौती दे सकती है सरकार

हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार एजी की सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है। जिस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों, एजी आफिस के बीच एक-दो दिन में चर्चा संभव है। हालांकि ऐसी उम्मीद कम जताई जा रही है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी।

 

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