जिला समाज कल्याण अधिकारी जापान हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा करनाल के सेक्टर-32 में वृद्धाश्रम खोला गया है। इस वृद्धाश्रम का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को सहारा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिन्हें रहने और देखभाल की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक वरिष्ठ नागरिक इस वृद्धाश्रम में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही उनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि जो भी इच्छुक वरिष्ठ नागरिक इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।