करनाल, 7 जुलाई। कृषि उप-निदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि जिला के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी फसल का बीमा करवाने का आह्वान किया ताकि फसल खराब होने पर किसानों को अपनी खराब हुई फसल का मुआवजा मिल सके। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके।
डॉ वजीर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 के अंतर्गत आने वाली अधिकृत फसलों (धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग) का बीमा किसान 31 जुलाई तक अपने बैंक में जाकर या जन सेवा केंद्र (सीएससी) व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन पोर्टल और फसल बीमा कंपनी के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो ऋणी-किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वह किसान अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले अपने बैंक में लिखित रूप में सूचित करेंगे अन्यथा बैंक द्वारा स्वत: ही फसल बीमा प्रीमियम काट लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि बीमित किसान फसल खराब होने पर कृषि-रक्षक पोर्टल पर टोल फ्री न0-14447 से अपनी खराब हुई फसल की सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकता है जिसका सर्वे बीमा कंपनी प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा किसान की उपस्थिति में किया जाएगा जिसके उपरांत किसान को उसकी फसल नुकसान प्रतिशत अनुसार मुआवजा देय होगा।