करनाल, 24 जून। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे सिविल अस्पताल से काउंसलर डा. कांता रानी व ममता ने जन साधारण को नशा निषेध व एच आई वी/एसटीआई से सुरक्षा हेतु जागरूक किया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति नशे से ग्रस्त हो तो इलाज के लिए सिविल अस्पताल के कमरा नं 18 में व एच आई वी की जांच हेतू सिविल अस्पताल, सामान्य प्रयोगशाला कमरा नं 3 में संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि एच आई वी/ एसटीआई की काउंसलिंग, जांच व इलाज सिविल अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा एच आई वी/एसटीआई की रिर्पोट पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है।
उन्होंने बताया कि एच आई वी/एसटीआई के कारण जैसे कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सिरीज का प्रयोग, संक्रमित रक्त चढाने से, संक्रमित गर्भवती महिला से उसके पैदा होने वाले बच्चे को एच आई वी/एसटीआई का संक्रमण फैल सकता है। एच आई वी के लक्षण जैसे कि एक महीने से ज्यादा दस्त होना, एक महीने मे 10 किलो वजन कम होना, मुंह में छाले होना, लगातार बुखार होना व टी बी इत्यादि शामिल है। एच आई वी/एसटीआई की रोकथाम निरंतर कोंडम के प्रयोग से, संक्रमित सुई का उपयोग न करके, रक्त की जरूरत होने पर लाइसेंस ब्लड बैंक से ही लेने पर की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं का पहले 15 दिनो मे एच आई वी व सिफलिस की जांच करवाना अनिवार्य है जिससे पैदा होने वाले बच्चे को संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके। एच आई वी/एसटीआई संबधित कोई भी जानकारी कि लिए 1097 टोल फ्री हेल्पलाइन नं. पर संपर्क कर सकते है।