September 19, 2024

दीपाली धीमान करनाल : 28 अगस्त, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की एक बैठक आज यहां जिला सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें चुनाव प्रचार सामग्री छापने संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पोस्टर, इश्तिहार, होर्डिंग्स व अन्य प्रचार सामग्री में मुद्रक, प्रकासक और मात्रा की संख्या का उल्लेख होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने आता है तो उससे इस बारे में लिखित में लें। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रिंटिग प्रेस संचालक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी तरीके से सामग्री नहीं छाप सकता।

छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाये जाने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत छह महीने की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान हेै।
निर्वाचन से संबंधित चुना सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता होना चािहये। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी दबाव से कुछ छपवाना चाहता है तो तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें।

बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालक धीरचंद, गोविंद कश्यप, नरेश सहगल, रतन सचदेवा, अशीष अरोड़ा, अंकित लाठर, विकास, अशोक कुमार आदि ने भाग लिया।

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