करनाल/कीर्ति कथूरिया : जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हथियारों को लेकर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के आग्रेशस्त्रों और गोला बारूद को लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही सभी लाइसेंस धारी को आदेश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अपने हथियार और गोला बारूद संबंधित पुलिस स्टेशन अथवा अधिकृत हथियार डीलर के यहां जमा करवाएं। जमा करवाए गए सभी हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू की गई है। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिला करनाल की राजस्व सीमा में लाइसेंस धारकों द्वारा आग्रेशस्त्रों और गोला बारूद को रखने और ले जाने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।
सुरक्षा गार्ड को दी गई छूट
बैंकों में सुरक्षित तरीके से कैश को ले जाने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड और एटीएम में नगदी भरने के लिए, व नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी छूट दी गई है। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जो नैशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और विभिन्न स्तरों में खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता करते है।
इसके अलावा लाइसेंसधारियों की वह श्रेणी जिसे भारत चुनाव आयोग द्वारा छूट प्रदान की गई है जब तक की स्क्रीनिंग कमेटी किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से हथियार को जब्त करने का निर्णय नहीं लेती। कोई भी लाइसेंस धारी जो हथियार रखना चाहता है वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होगा।