November 5, 2024

पुलिस अधीक्षक करनाल श्री जषनदीप सिंह रंधावा भा.पु.से. के आदेषों अनुसार जिला पुलिस करनाल द्वारा तम्बाकु नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक विषेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत को बस स्टैंड चैंकी इन्चार्ज उप-निरीक्षक हरिकिषन, ए.एस.आई. जयपाल व संबंध हेल्थ फाउंडेषन से डा0 सोमील रस्तोगी और श्री जमुना प्रसाद की टीम ने मिलकर बस स्टैंड परिसर और बस स्टैंड के गेटों के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों और बिना चेतावनी बोर्ड के तम्बाकु उत्पादों बेचने वाले 07 व्यक्तियों के चालान काटे। जिनमें से 04 के पब्लिक प्लेस पर धुम्रपान करते हुए और 03 के बिना चेतावनी बोर्ड के तम्बाकु उत्पादों को बेचते हुए कोटपा के तहत चालान काटे गए और इन सभी से कुल 1100 रूपये जुर्माने के रूप में लिए गए। इसी प्रकार जिला पुलिस द्वारा पूरे जिले में यह अभियान चलाया गया व बस स्टैंड, पार्को, रेलवे स्टेषनों, न्यायीक परिसर, लघु-सचिवालय और मार्किट इत्यादि में धम्रपान करने और बिना चेतावनी तम्बाकु उत्पादों को बचने वाले करीब 100 से अधिक व्यक्तियों के चालान किए गए।

पुलिस कप्तान ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना गैरकानूनी है। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते हैं, वे अपने साथ-साथ धुम्रपान न करने वालों के स्वास्थय को भी पूर्णरूप से प्रभावित करते हैं और जो लोग बिना चेतावनी के तम्बाकु उत्पादों को बेचते हैं, वे देष के भविष्य को तम्बाकु के जरिए अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। जिनपर कार्यवाही अतिआवष्यक है, उसी के लिए जिला पुलिस ने करनाल को तम्बाकु के दर्द से बचाने के लिए कोटपा 2003 के तहत यह अभियान चलाया है।

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