November 15, 2024

करनाल/कीर्ति कथूरिया :  भागे हुए जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने वालों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जसबीर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निरीक्षण के लिए पुलिस लाइन, करनाल स्थित सेफ हाउस का बुधवार को दौरा किया ताकि जिला स्तर पर ऐसे जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को दूर करना था ताकि उन्हें मदद के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने बताया कि सेफ हाउस में कुल 10 जोड़े ठहरे हुए हैं। सेफ हाउस के परिसर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विवाहित जोड़ों को केवल एक ही कमरा आवंटित किया गया था। उन्हें बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। कमरे में कोई पार्टीशन नहीं है। जोड़ों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बातचीत की गई।

उन्हें सूचित किया गया कि जांच अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज करने के दौरान यदि उन्हें कोई समस्या आ रही है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह ले सकते हैं। सेफ हाउस में भोजन की लागत जोड़ों से ली जाती है। कपल्स को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। सेफ हाउस के इंचार्ज को परिसर को साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए।

उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें आस-पास साफ-सफाई रखने की समझाइश दी। रनवे कपल्स से बातचीत के दौरान किसी भी कपल की ओर से उनके ठहरने और सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसा कोई भी भागा हुआ जोड़ा डीएलएसए के कार्यालय में कार्यरत किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

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