आरोपी पर दो हत्याओं सहित कई मामले दर्ज थे गैंगस्टर नीरज पुनिया को दो हत्याओं के आरोप में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को भारी सुरक्षा बल के बीच गैंगस्टर नीरज पुनिया को कुरुक्षेत्र जेल से करनाल के एडिशनल सैशन जज आर के डोगरा की कोर्ट में पेश किया गया। गवाहों व वकीलों की दलीलों के बाद जज ने नीरज पुनिया को दो हत्याओं के मामले में उम्र कैद की सुनाई।
गौरतलब है कि करनाल के गांव फूसगढ़ निवासी नीरज पूनिया पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। पूनिया पर गांव के ही युवक नीरज की हत्या का भी आरोप है। इससे पहले पुलिस ने उस पर पांच लाख रुपये का इनाम भी रखा था। बता दें कि कुख्यात नीरज ने 21 जनवरी, 2014 को सेक्टर छह की कोठी नंबर 1538 में अपने दोस्तों के साथ बैठे युवक अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां दागते हुए उसकी हत्या की थी।
अमित के केस में मुख्य गवाह बने अमित के चचेरे भाई विकास कालोनी निवासी नीरज की भी 18 दिसंबर, 2014 को पूनिया ने हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। पूनिया को फरवरी 2015 में रेवाड़ी पुलिस ने गिर तार किया था। इसके बाद से आरोपी करनाल जेल में बंद है। बाद में उसे कुरुक्षेत्र जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
करनाल कोर्ट में हुआ था जानलेवा हमला
कुरुक्षेत्र की अदालत से करनाल पेशी पर आए नीरज पुनिया पर न्यायिक परिसर में हमला कर दिया गया था। विकास कालोनी के रहने वाले अमित उर्फ काला व उसके चचेरे भाई नीरज की हत्या के आरोप में पुनिया के खिलाफ केस चल रहा है। उसी मामले में वह पेशी पर आया था।
जहां डेविड ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुनिया पर फायरिंग की थी। गोली लगने से पुनिया, पुलिसकर्मी रिक्की व जितेंद्र जख्मी हो गए थे। पुनिया को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। हमलावर गोली चलाते हुए न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत में पहुंच गए थे।
जहां हथियार गिरने पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। पुलिस ने सिपाही रिक्की के बयान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।
यह मामला सी.एम. तक भी पहुंचा था। परिजनों में इस बात का रोष था कि एक साल पहले भी मृतक का भाई मार दिया गया लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया और फिर मुख्य फायरिंग ने अपने साथी के साथ मिलकर नीरज की हत्या कर थी।