करनाल कोर्ट में आज युवा कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में CIA द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेताओं को जमानत दे दी हैकरनाल कोर्ट से जहां पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को आज कोर्ट में पेश करने के लिए CIA लेकर पहुंचती हुई नजर आ रही है।
वकील के अनुसार, पुलिस ने बगैर किसी उचित कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इन नेताओं को गिरफ्तार किया था, जो सुप्रीम कोर्ट की एक स्पष्ट जजमेंट के खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि अरेस्ट बिना किसी कंडीशन को पूरा किए हुआ था और इसलिए इसे इललीगल घोषित किया गया हैकोर्ट ने फैसला दिया कि अरेस्ट इललीगल था जिसमें पुलिस ने इनको बिना किसी कंडीशन को पूरा किए गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए युवाओं में रजत लाठर और अशोक कुमार शामिल थे, जिन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। यह गिरफ्तारी राजनीतिक मामले से जुड़ी थी, जिसमें प्रमुख धाराएं प्रॉपर्टी डिफेसमेंट और पब्लिकली न्यूसेंस क्रिएट करने की थीं, जिन्हें स्थानीय पुलिस के जरिए भी जांचा जाना चाहिए था, लेकिन केस में CIA की भागीदारी की जरूरत नहीं थीरजत लाठर और अशोक कुमार को कोर्ट ने जमानत दे दी, गिरफ्तारी को कोर्ट ने गैरकानूनी माना, केस में CIA की भागीदारी गैरजरूरी थी।
यह मामला हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से जुड़ा था, जहां कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। उसी दौरान कांग्रेस के यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजत लाठर और अन्य साथियों द्वारा पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पोस्टरों पर काली पोतने का आरोप लगा थाहरियाणा में पीएम मोदी के दौरे के दौरान यूथ कांग्रेस नेताओं ने पीएम और मुख्यमंत्री के पोस्टर पर काली पोतने का वीडियो वायरल किया।
इस प्रकरण में सीआईए ने नेताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को धक्काधकी बताया और जमानत मंजूर की। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दिया है, जहां कई लोग इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी और राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रहे हैंसीआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे गैरकानूनी बताया और जमानत दे दी।
करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है और आगामी घटनाओं की जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध कराता रहेगा।