December 5, 2025
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करनाल, 24 जून।   मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई  को जिला न्यायिक परिसर व सब डिवीजन इन्द्री, असंध व घरौंडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत मे कोई भी व्यक्ति आपसी रजामंदी व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने लंबित मुकदमों का निपटारा करा सकता है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम, फौजदारी, दिवानी, चालान वैवाहिक व पारिवारिक मुकदमों इत्यादि का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है।

लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मुकदमों की कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत के माध्यम से फैसला होने से धन व समय की बचत होती है और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं0 0184-2266138  पर संपर्क किया जा सकता है।

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