करनाल /दीपाली धीमान : भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था तथा व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया है। यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोडऩे के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे।
डीसी ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 15वें विधानसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई।
उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करे की इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।