November 23, 2024

करनाल/कीर्ति कथूरिया :  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अनुपालना करें। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें।

लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठानों में दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।

इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन आदि पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।

प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने सभी राजनैतिक दलों से कहा कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि प्रशानिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।

सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने राजनैतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें।

कोई भी पोस्ट करने से पहले उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं- जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भागीदार बन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।

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