November 16, 2024

करनाल/कीर्ति कथूरिया : जिलाधीश अनीश यादव ने सामान्य पात्रता परीक्षा (ग्रुप डी) की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 21 व 22 अक्तूबर के लिए लागू कर दी है।

जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकलरहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जनहित में जारी किये हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 500 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 21 व 22 अक्तूबर, 2023 को सुबह 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.