करनाल/भव्या नारंग: उपायुक्त अनीश यादव नेे जिलावासियों का आह्वान किया कि जिन लोगों के आधार कार्ड आठ से दस साल पहले बने थे वे सभी तुंरत अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधार को अपडेट करवाने की समयसीमा को बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 कर दिया है। अब 14 सितंबर तक लोग स्वयं आधार को नि:शुल्क अपडेट करवा सकते हैं।
उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाएं। आधार को अपडेट करवाने से व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें आधार के संग वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से राशन लेना आसान होगा, देश में किसी भी डिपो से राशन ले सकेगा। आधार के माध्यम से बैंक खाता खुलवाना आसान होगा, लाभार्थियों को आसानी से लगभग एक हजार डिजिटल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सिम कार्ड लेना, आधार से स्कॉलरशिप पाना, इनकम टैक्स रिटर्न करवाना तथा आधार से गुमशुदा लोगों को उनके परिवारजनों से मिलवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 डायल करें या help@uidai.gov.in पर मेल करें। उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों से पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से पहले आधार को सत्यापित करने का भी आह्वान किया है ताकि नकली व फोटोशॉप किए गए फर्जी आधार कार्ड की पहचान करने में मदद मिल सके।
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि यूआईडीएआई के डाटा के मुताबिक जिला में बहुत से ऐसे नागरिक हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में आधार में अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं। इसलिए उन्होंने आधार धारकों से आग्रह किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण (पीओआई) तथा पते के प्रमाण (पीओए) के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपडेट करें।
उपायुक्त ने कहा कि पिछले एक दशक में आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। नागरिक अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं। उन्होंने जिला वासियों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करें तथा 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं।