करनाल/कीर्ति कथूरिया : प्रदेश सरकार की ओर से खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक जरूरी करवाएं। उपायुक्त अनीश यादव ने यह आह्वान जिलाभर के किसानों से किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खाली जमीन का भी पंजीकरण करवाएं। पोर्टल पर बिना पंजीकृत जमीन पर सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों में बाजरा, कपास, धान, मक्का का बीमा करवाया जा सकता है।
सरकार द्वारा प्रत्येक फसल के लिए किसान की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को बाजरा की फसल के लिए 929.12 रूपए प्रति हेक्टेयर, कपास की फसल के लिए 4929.75 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान की फसल के लिए 1927.42 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का की फसल के लिए 988.42 रुपए प्रति हेक्टेयर व मूंग की फसल के लिए 864.86 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम देना होगा।
उन्होंने बताया कि सभी ऋणी किसान अपने-अपने संबंधित बैंक में जाकर अपनी फसलों का सही-सही ब्यौरा दर्ज करवाए व अऋणी किसान सीएससी/बैंक के माध्यम से संबंधित दस्तावेज लेकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय आपदा फसल बुआई से कटाई तथा कटाई के बाद के नुकसान की भी भरपाई की जाती है। डीसी अनीश यादव ने किसानों का आह्वान किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक अवश्य करवाएं।