November 27, 2024

करनाल/कीर्ति कथूरिया : कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक करनाल मंडल करनाल, करनाल रेंज में अपहरण, लूट, डकैती, छीनाझपटी, फिरौती व चोरी इत्यादि विभिन्न प्रकार के संपत्ति विरुद्ध अपराधों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान का आगाज किया गया है।

करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सतेन्द्र कुमार गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार मई माह के दौरान करनाल रेंज के अंतर्गत तीनो जिलों करनाल, कैथल व पानीपत में संपत्ति विरुद्ध अपराधों में संलिप्त दोषियों का पता लगाकर उनकी धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

अपहरण, लूटपाट, डकैती, छीना झपटी, फिरौती, चोरी, वाहन चोरी, पशु चोरी व अन्य संपत्ति विरुद्ध अपराधो पर अंकुश लगाने तथा दर्ज मामलों के वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। विशेष अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक सतेन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि संपत्ति विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने तथा वांछित दोषियों की धरपकड़ के लिए एक मई, 2023 से करनाल रेंज में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है।

अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रेंज के अंतर्गत तीनो जिलों के सभी पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के संपत्ति विरुद्ध अपराधों में नामजद आरोपियों की सूची तैयार करके उनकी धरपकड़ के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों को संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सम्मिलित दोषियों के संबंध में पूर्ण जानकारी जुटाकर आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि भविष्य में संपत्ति विरुद्ध अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि रेंज के विभिन्न थानों में दर्ज संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सजा काट चुके दोषियों अथवा जमानत पर आए हुए आरोपियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि वह भविष्य में किसी अन्य वारदात को अंजाम ना दे सके।

इसके साथ ही संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जिला की सीमाओं के साथ लगते अन्य जिलों व राज्यों की पुलिस से भी बेहतर समन्वय स्थापित कर लगातार तालमेल रखते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा संपत्ति विरुद्ध अपराध करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिससे लूट, डकैती, छीनाझपटी व चोरी करने वाले दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके तथा किसी भी तरह की संपत्ति विरुद्ध अपराध की वारदात को रोका जा सके। इसके साथ ही अपहरण, लूटपाट, डकैती व छीना झपटी इत्यादि जघन्य किस्म के मामलों में वांछित, अति वांछित दोषियों की धरपकड़ के संबंध में विशेष रूप से कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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