19 फरवरी 2021 जिला करनाल पुलिस की सीआईए-01 टीम के द्वारा हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली व शस्त्र अधिनियम इत्यादि की गंभीर वारदतों में संलिप्त एक मोस्टवांटेड आरोपी जिस पर हरियाणा पुलिस विभाग की तरफ से 25000 रूप्ये का ईनाम घोषित किया गया था को गिरफतार करने में कामयाबी हासिल की है।
निरीक्षक दिपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए सीआईए-01 करनाल की टीम द्वारा दिनांक 18.02.2021 को आरोपी मोनू कुमार उर्फ मोनू राणा पुत्र अशोक कुमार वासी कलायत जिला कैथल हाल बडागांव थाना कुंजपुरा जिला करनाल को विश्वसनीय सूचना के आधार पर अंधेडा मोड मेरठ रोड करनाल से एक अवैध देशी पिस्तोल व दो जिंदा राउण्ड सहित गिरफतार किया गया। इस सबंधं में दिनांक 18.02.2021 को थाना सदर करनाल में आरोपी उपरोक्त के खिलाफ धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
अभियोगों की जांच व विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की निम्न अभियोगों में संलिप्तता पाई गई हैः-
1. अभियोग संख्या 919 दिनांक 31.08.2019 धारा 302,34 आईपीसी, शस्त्र अधिनियम स एससी-एसटी एक्ट थाना सदर जिला करनाल शिकायतकर्ता… प्रवीन कुमार पुत्र पालाराम वासी गांव स्टौंडी जिला करनाल के ब्यान पर दर्ज रजिस्टर हुआ था। शिकायतकर्ता ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने छोटे भाई संदीप की गोली मारकर हत्या करने बारे दर्ज रजिस्टर कराया गया था। जांच के दौरान पाया कि यह हत्या स्टौण्डी वासी रिंकू ने रंजिश की वजह से कराई थी। और इस वारदात को आरोपी मोनू कुमार, अमित उर्फ लट्टू व जितेंद्र उर्फ जैकी द्वारा अंजाम दिया गया था। वारदात में प्रयोग हथियार जितेंद्र उर्फ जैकी का था। आरोपी रिंकू, अमित उर्फ लट्टू व जितेंद्र उर्फ जैकी को मामले में पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
2. अभियोग संख्या 81 दिनांक 08.06.2020 धारा 307,452,34 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना कुंजपुरा जिला करनाल शिकायतकर्ता… अंकित डोगरा पुत्र कृष्ण कुमार वासी बड़ागांव जिला करनाल के ब्यान पर दर्ज रजिस्टर किया गया था। अंकित डोगरा द्वारा अज्ञात आरोपियों द्वारा उसेे जान से मारने की नियत से गोली चलाने के आरोप लगाये गये थे। इस वारदात को आरोपी मोनू कुमार व जितेंद्र उर्फ जैकी ने मिलकर आपसी रंजिश के कारण अंजाम दिया था। वारदात में प्रयोग हथियार जितेंद्र उर्फ जैकी का था। आरोपी जितेंद्र को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
3. अभियोग संख्या 206 दिनांक 19.07.2019 धारा 307,120बी आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना चीका जिला कैथल शिकायतकर्ता… रिंकू सिंह पुत्र सोमनाथ वासी खुसाल माजरा जिला कैथल द्वारा अज्ञात आरोपियों द्वारा जान से मारने की नियत से गोली चलाने बारे दर्ज रजिस्टर कराया गया था। इस वारदात को भी आरोपी मोनू कुमार, जितेंद्र उर्फ जैकी व अमित द्वारा अंजाम दिया गया था।
4. अभियोग संख्या 243 दिनांक 31.08.2019 धारा 307,387,34 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना चीका जिला कैथल शिकायतकर्ता.. कृष्णलाल पुत्र टेकचंद वासी चीका द्वारा तीन अज्ञात बाईक सवार युवकों द्वारा जान से मारने की नियत से दुकान पर गोली चलाने बारे व 50 लाख रूप्ये फिरौती मांगने बारे दर्ज रजिस्टर कराया गया था। इस वारदात को आरोपी मोनू कुमार, अमित उर्फ लट्टू व जितेंद्र उर्फ जैकी ने मिलकर अंजाम दिया था। इस वारदात में प्रयोग हथियार भी जितेंद्र उपरोक्त का ही था।
5. अभियोग संख्या 483 दिनांक 13.11.2019 धारा 307,34 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम धारा 307,34 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना शहर कैथल शिकायतकर्ता…आरोपी मोनू की चाची रूपा रानी वासी कलायत द्वारा आरोपी मोनू व उसके साथी जितेंद्र पर जान से मारने की नियत से गोली मारने का आरोप लगाया था। इस वारदात को आरोपी मोनू कुमार व जितेंद्र उर्फ जैकी द्वारा अंजाम दिया गया था। इस वारदात में प्रयोग हथियार भी जितेंद्र उपरोक्त का था।
मामलों की जांच के दौरान पूर्व गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोनू कुमार की उपरोक्त पांचो वारदातों में संलिप्ता रही है। पूछताछ में आरेापी द्वारा खुलासा किया गया कि आरेापी ने उपरोक्त वारदातों को लोगों में हथियार के बल पर दहसत फैलाने, फिरौती मांगने, रंजिशन बदला लेने व पैसे लेकर हत्या करने के मकसद से अंजाम दिया था। आरोपी मोनू कुमार को आज पेश अदालत किया जाकर 02 दिन का रिमाण्ड हासिल किया गया। दौराने रिमाण्ड आरोपी से गहनता से पूछताछ की जायेगी।