December 23, 2024
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दाहा गांव में 1 बिल्डिंग तथा नई अनाज मण्ड़ी के पास 3 शोरूम हुए सील – उपायुक्त एवं निगमायुक्त निशांत कुमार यादव।

करनाल 21 सितम्बर: बिना अनुमति के अवैध रूप से किए गए निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। सोमवार को शहर की भिन्न-भिन्न जगहों पर निगम की डीटीपी शाखा ने ऐसे 4 अवैध निर्माण/दुकाने/शोरूम को सील करने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान दाहा गांव में 1 बिल्डिंग सील की गई।

दूसरी ओर नई अनाज मण्ड़ी गेट के पास एक बड़ी बिल्डिंग में दोपहिया वाहन की ब्रिकी के लिए अवैध रूप से बनाए गए 3 शोरूम को भी सील किया गया। सील करने की कार्रवाई नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263-ए के अंतर्गत की गई।

उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव के आदेश पर सीलिंग करने की कार्रवाई के लिए एटीपी बिजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। दूसरी ओर डीटीपी विक्रम सिंह, भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व राजेश कुमार भी कार्रवाई में शामिल रहे। डीटीपी टीम के साथ पुलिस बल के होते सील करने की सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई।

डीटीपी शाखा के अनुसार बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से सम्बंधित व्यक्तियों को डैमोलिशन और सीलिंग के नोटिस भेजे गए थे। दुकान मालिको ने नोटिस की अनुपालना करने की बजाए न्यायालय का सहारा लेकर डैमोलेशन की कार्रवाई का स्टे ले लिया, जबकि सील करने जैसी कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायालय की ओर से कोई आदेश नही मिले।

इस पर नगर निगम का रास्ता आसान हो गया और आज अवैध रूप से बनाई गई सभी दुकानो/शोरूम को सील कर वहां म्यूनिसिपल एक्ट के नियमो के हवाले से सम्बंधित नोटिस चस्पा कर दिए गए।

इस कार्रवाई को लेकर उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने नगर निगम से नियमानुसार अनुमति ना लेकर अवैध निर्माण करने की चेष्ठा करने वालों को चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्लाटों या प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति लिए अवैध रूप से दुकाने या शोरूम ना बनाएं, ऐसे निर्माण को डैमोलिशन तथा सील कर दिया जाएगा।

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