दिनांक 04.01.2014 की रात्रि को पुरानी सब्जी मण्डी से पीक-अप गाडी सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा आवारा घूमने वाली गायों को गाडी में भरकर ले जाने की सुचना जैसे ही करनाल पुलिस को मिली, तो मौका पर पुलिस को देख कर डर कर भागने लगे और अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग कर अंधेरा का फायदा उठा कर मौका से फरार हो गये थे। पुलिस की बहादुरी के कारण आरोपिगण पशुओं को ले जाने में असफल रहे थे। इस वारदात के संबंध में थाना शहर करनाल में अज्ञात आरोपियान के खिलाफ धारा 307 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम व 8 गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
दौराने तपतीश प्रबंधक थाना शहर निरिक्षक हरजिंद्र सिह व उनकी टीम के प्रयासों से दिनांक 17.08.2020 को आरोपी बाशा पुत्र रासीद वासी गांव शाहपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर उ.प्र. को गुप्त सुचना के आधार पर नमस्ते चौक करनाल से गिरफतार किया गया। दौराने पुछताछ आरोपी ने बताया कि पुरानी सब्जी मण्डी से आवारा गायों को गाडी मे भर कर ले जाने लगे तो पुलिस को आता दिखाई देकर हम मौका से भागने लगे और अपने बचाव में हमने पुलिस पर पत्थर फैंके, कई राउण्ड फायर किये। मौका से गाडी को ले जाने में समर्थ नही थे इस कारण पशुओं से भरी गाडी को मौका पर ही छोड कर हम अंधेरे में औझल होकर भाग गये थे। पुछताछ पर इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ अन्य जिलों व राज्यो में इसी तरह के करीब एक दर्ज मामले दर्ज रजिस्टर है। आरोपी ने बताया कि आवार पशुओं को ले जाना बहुत फायदे का सौदा होता है। क्योंकि हमें ये खरीदने नही पडते और फ्री में इनको उठा कर ले जाते है और आगे बेचने पर काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। जिससे हमारा धंधा अच्छा चल रहा था।
आरोपी बाशा को उपरोक्त मामले में करनाल पुलिस को काफी लम्बे समय से तलाश थी। करनाल पुलिस की गिरफत में ना आने के कारण करनाल पुलिस द्वारा आरोपी को माननीय न्यायालय से उद्घघोषित अपराधी, घोषित कराया गया था। जिस कारण यह जिला पुलिस के लिये वाछिंत अपराधी भी था। इसकी गिरफतारी से उक्त मामले का भी निपटारा हो गया है।
जिला पुलिस द्वारा इससे पुर्व इस मामले का एक अन्य आरोपी इकराम पुत्र लियाकत वासी शाहपुर उतर-प्रदेष कोे वर्ष 2014 में गिरफतार किया जा चुका है। आरोपी उपरोक्त बाशा को दिनांक 19.08.2020 को माननीय अदालत पेश किया जाकर जिला जेल भेजा गया।