November 23, 2024

नगर निगम के काछवा रोड स्थित स्लाटर हाऊस में बुधवार 8 जुलाई से स्लाटरिंग का कार्य शुरू, स्लाटर के बाद लाईसेंस शुद्धा व्यक्ति ही अपनी दुकान पर मांस की कर सकेंगे ब्रिकी, नियमो का पालन ना करने के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई-निगमायुक्त निशांत कुमार यादव।

नगर निगम की कोशिशें से आखिर काछवा रोड स्थित स्लाटर हाऊस में बुधवार 8 जुलाई से स्लाटरिंग का काम शुरू हो जाएगा। मांस विक्रेता स्लाटरिंग के बाद मीट को अपनी दुकानो पर लाकर बेच सकेंगे। स्लाटर हाऊस में मीट के लिए केवल बकरे और सुअर को ही स्लाटर किया जाएगा।

उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बारे जानकारी देते बताया कि स्लाटरिंग का समय प्रात: 6 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है, उसके बाद ही मांस को दुकान पर ले जाकर उसकी ब्रिकी की जा सकेगी। किसी भी जानवर का वध करने से पहले वैटरनरी डॉक्टर उसका मैडिकल चैकअप करेंगे। स्लाटरिंग के बाद ब्रिकी योग्य बताने के लिए स्टैम्प लगाकर देंगे।

उन्होंने बताया कि शहर में मीट विक्रेताओं का नगर निगम द्वारा सर्वे किया गया था। सर्वे में करीब 40 व्यक्तियों की पहचान हुई थी, उनमें से 22 को लाईसेंस भी जारी कर दिए गए थे, शेष व्यक्तियों को भी लाईसेंस जारी किए जाएंगे। लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नगर निगम में आवेदन दिए जा सकते हैं।

सभी मांस विक्रेताओं को नगर निगम की ओर से मांस बेचने सम्बंधी विनियमन कानून-1976 के तहत कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर इसी कानून के तहत लाईसेंस को रद्द करने से लेकर दुकान को सील व जुर्माना करने का प्रावधान है। मांस विक्रेताओं को इन पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र भी देना होगा।

पैरामीटर्स की जानकारी बारे निगमायुक्त ने बताया कि मंगलवार को कोई भी मांस भी ब्रिकी नहीं कर सकेगा। खोखो में बैठकर मांस नहीं बेच सकेंगे। लाईसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति नगर निगम एरिया में मांस की ब्रिकी नहीं कर सकता, ना ही अपनी दुकान पर मांस के लिए जानवर को काटा जाएगा।

मांस की दुकान के फर्श में पानी की निकासी का उचित प्रावधान होना चाहिए, ताकि तरल पदार्थ बहकर सीवरेज या निकासी पाईप में जा सके। दुकान में मांस के भंडारण के लिए डीप फ्रिज होना चाहिए। दुकान में रखे गए तैयार मांस को जालीनुमा डिब्बे में रखना होगा, ताकि उस पर मक्खी-मच्छर ना बैठे। दुकान के बाहर नोटिस लगाकर दर्शाना होगा कि किस प्रकार का मांस बेचा जा रहा है, यानि झटका, हलाल या किस जानवर का है।

आयुक्त ने बताया कि यदि कोई मांस विक्रेता उपरोक्त नियमो की उल्लंघना करेगा, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसका जिम्मेवार होगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर नगर निगम के सी.एस.आई. सुरेन्द्र चोपड़ा ने बताया कि लाईसेंस देने वाले अधिकारी जिले के उपायुक्त महोदय से अनुमोदन उपरांत किसी एक दिन लाईसेंस शुदा एरिये में मीट बेचने का आदेश दे सकते हैं, जो मान्य होंगे।

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