- अब प्रदेश के अन्य जिलों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी,
- कोविड-19 के सभी नियमों का करना होगा पालन,
- दूसरे राज्यों में जाने के लिए बनवाना होगा पास,
- सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजावी पर प्रतिबंद रहेगा,
- नियमों की अवहेलना करने वाले पर पुलिस द्वारा की जाएगी सख्ती।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोविड-19 के तीसरे चरण तक प्रदेश के अन्य किसी जिलों में जाने के लिए पास बनवाने की आवश्यकता पड़ती थी, परन्तु अब हरियाणा सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के अन्य जिले में जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वह बिना पास के प्रदेश के दूसरे जिलों में आवश्यक कार्य के लिए जा सकता है, यदि उन्हें दूसरे राज्यों में जाना है तो उसके लिए भ्रमण पास बनवाने की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 में जो भी सरकार के निर्देश है, जिला व प्रदेश के लोगों को मानना होगा।
मास्क का प्रयोग जरूरी है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय ध्यान रखना होगा और हर व्यक्ति का कत्र्तव्य है कि वह कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाने के लिए अपने आपको सजग रखे और समय-समय पर हाथों को साबुन से धोएं और सेनेटाईज करें।
उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजावी बंद रहेगी। कोई भी बाजारों व सडक़ों पर भीड़ ना करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। गाड़ी में तीन से ज्यादा व ऑटों में दो से ज्यादा सवारी की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की कि वह इस कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सजग होकर कार्य करे व जिला प्रशासन का सहयोग करें।