वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे दौर में लॉकडाउन की अवधि आगामी 17 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एहतियात के तौर पर दी पंजाब विलेज स्माल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट-1918 की धारा-1 के अधीन निहित शक्तियों के अंतर्गत पहले से जारी आदेशों के हवाले से, जिला में ठीकरी पहरे की अवधि भी आगामी 17 मई तक बढ़ा दी है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
इस अवधि में गांव में मौजूद शारीरिक रूप से योग्य पुरूष बारी-बारी से गांव के बाहर सीमाओं पर रात्रि में ठीकरी पहरा देंगे, ताकि बाहर से कोई अनजान या संक्रमित व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। ठीकरी पहरा लगाने की जिम्मेदारी सम्बंधित पंचायत की होगी और जो व्यक्ति आदेशो की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ उक्त एक्ट के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
17 मई तक रहेगा लॉकडाउन, कोविड-19 बीमारी को फैलने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाईन का करना होगा पालन-जिलाधीश निशांत कुमार यादव।
जिलाधीश करनाल निशंात कुमार यादव ने शनिवार को एक आदेश पारित कर महामारी अधिनियम-1897 की धारा-2, 3 व 4 के तहत विगत 23 मार्च, 28 मार्च और 31 मार्च को पारित आदेशों की निरंतरता में जिला में लॉकडाउन आदेशों को 17 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि कोविड-19 बीमारी के फैलाव को रोका जा सके।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस अवधि में जिला के तमाम लोगों को भारत सरकार के गृह मामले मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी, जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके विरूद्ध उक्त एक्ट के तहत दण्डऩीय कार्रवाई की जाएगी।