- खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा फायदा
करनाल ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट (SGC) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। शुक्रवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य स्तरीय 3 प्रमुख खेल प्रतियोगितियों को फिर से स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए मान्यता प्राप्त प्रतियोगितियों की सूची में शामिल किया गया है। यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
सरकार ने 25 मई 2018 की अधिसूचना और 15 नवंबर 2018 के संशोधित नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए कैटेगरी-13 को नया स्वरूप दिया है।
किन प्रतियोगितियों को मिली मान्यता
नई सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अब खिलाड़ियों को कुछ चुनिंदा खेल प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही ‘स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट’ जारी किया जाएगा। इसके तहत, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन या हरियाणा खेल विभाग द्वारा आयोजित ‘हरियाणा स्टेट गेम्स’ को शामिल किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त हरियाणा खेल संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली ‘हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप’ के प्रदर्शन को भी इसके लिए मान्य माना जाएगा।
इसके अलावा, खेल विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित होने वाले ‘हरियाणा स्टेट महिला खेल महाकुंभ’ और ‘हरियाणा स्टेट ग्रामीण एवं पंचायत खेल’ के प्रदर्शन को भी इस सूची में रखा गया है। इन सभी तय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही अब इस खेल प्रमाण पत्र को हासिल कर सकेंगे।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगे खेल
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रतियोगितियों में केवल वही खेल शामिल होंगे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक चार्टर, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) अथवा संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय मान्यता देता है।
नौकरी और अन्य लाभों में मिलेगा फायदा
स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का उपयोग हरियाणा सरकार में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों और अन्य निर्धारित लाभों के लिए किया जाता है। नए संशोधन से राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
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