April 27, 2024

करनाल 6 अगस्त, कोरोना दौर में बीती 5 अगस्त से योग संस्थान व व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति के साथ ही इन जगहों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन के नोडल निशांत कुमार यादव ने गुरुवार को सरकार की ओर से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि योग व व्यायामशालाओं के लिए दी गई हिदायतों का उद्देश्य इन जगहों पर कार्यरत स्टाफ, सदस्य और इनमें आने वाले व्यक्तियों के बीच उचित फासला व दूसरे सुरक्षात्मक उपाय करके कोविड-19 को फैलने से रोकना है।

जारी निर्देशों में बताए गए उपायों की जानकारी देते उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के अंदर स्थित सभी योग व व्यायामशालाएं जनता के लिए बंद रहेंगे, केवल जोन से बाहर के योग व व्यायामशालाएं खोलने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को सलाह दी गई है कि वे बंद जगहों वाली व्यायामशालाओं में न जाएं। योगा व व्यायामशालाओं के प्रबंधक अपने सदस्यों, स्टाफ व विजिटर को इस बारे बताएं।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी चाहिए। परिसर में रहते पूरे समय फेस कवर, मास्क इत्यादि पहनकर रखें, विशेष रूप से बनाए गए एन-95 मास्क व्यायाम करने के समय सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। 40 से 60 सैकेंड तक हाथ धोने की आदत बनाए रखें, बेशक हाथ गंदे न दिखाई दें। इन जगहों पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

योग व व्यायामशालाओं को खोलने से पहले जरूरी हिदायतों की जानकारी देते उपायुक्त ने बताया कि योग व व्यायामशाला के तल पर प्रति व्यक्ति 4 मीटर की दूरी का प्लान होना चाहिए। ऐसे स्थल पर हृ्दय व मजबूती प्रदान बनाने वाली मशीनें कम से कम 6 फुट दूरी पर रखी जाएं।

परिसर में 6 फुट की दूरी रखते हुए लाईनें लगाई जाएं। कार्ड व सम्पर्क रहित पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। एयरकंडिशन या वैंटिलेशन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें एयरकंडिशन की रेंज 24 से 30 डिग्री सेल्शियस रखी जाए। जब तक सामाजिक दूरी बनी रहे तब तक लॉकर्स भी प्रयोग में बने रहें। स्पॉ, स्टीम बाथ व तैराकी तालाब बंद रहेंगे।

योगा व व्यायामशालाओं में गतिविधियों की प्लानिंग बारे उन्होंने बताया कि योगा क्रियाओं का अभ्यास कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए यदि जरूरी हो तो खुली जगहों पर करवाया जाए। आयुष मंत्रालय की ओर से अभ्यास करने वालों के जारी गाईडलाइन का पालन किया जाए। इन जगहों से संबंधित क्लासों में 15 से 30 मिनट के सत्र रखे जाएं ताकि इनमें आने व जाने वालों की ज्यादा भीड़ न हो।

प्रबंधकों द्वारा अपने सदस्यों, विजिटर व स्टाफ को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए फेस कवर, मास्क व हैंड सैनिटाईजर उपलब्ध करवाने होंगे। प्रवेश द्वार पर हाथों की स्वच्छता व थर्मल स्क्रीनिंग के प्रावधान अनिवार्य रूप से किए जाएं। सभी व्यक्तियों का प्रवेश फेस कवर या मास्क के साथ होना चाहिए। एक्सरसाईज के दौरान मास्क उतार कर आगे निकले भाग वाली टोपी पहनी जा सकती है।

प्रत्येक व्यायाम उपकरण के पास हैंड सैनिटाईजर की जगह उपलब्ध होनी चाहिए। व्यायाम के लिए प्रयोग में आने वाले आम कालीन या मैट का प्रयोग न किया जाए, सदस्यों को कहा जाए कि वे अपने मैट लेकर आएं और वापिस ले जाएं। फेस मास्क व प्रयोग में लिए गए तौलियों के उचित निस्तारण के लिए बंद कूड़ेदान होने चाहिएं।

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