April 27, 2024

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके किसी भी गांव का पंच या सरपंच न तो अनपढ़ और न ही बैंक व बिजली बिलों का डिफॅाल्टर।

करनाल 17 जून: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की विकासात्मक तस्वीर बदलने का काम किया है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर प्रदेश का चहूमुखी विकास किया है। इतना ही नहीं हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके किसी भी गांव का पंच या सरपंच न तो अनपढ़ और न ही बैंक व बिजली बिलों का डिफॅाल्टर है। इतना ही नहीं प्रत्येक घर में शौचालय भी बना हुआ है। यह बात ओएसडी अमेन्द्र सिंह ने सोमवार को यह एक भेंटवार्ता में कही।

उन्होंने सरकार की करीब 5 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित क रने का जो निर्णय लिया था, उस पर न केवल माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा मोहर लगाई गई बल्कि पूरे देश में सराहना हुई।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज के जन प्रतिनिधि पढ़े-लिखे होने के फलस्वरूप ही घर-घर में ग्रामीणों ने शौचालय बनवाएं और अब हरियाणा प्रदेश का हर गांव ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त हो गया है, इतना ही नहीं शहरी क्षेत्र का प्रत्येक वार्ड भी पीछे नहीं रहा है, यह भी ओडीएफ हो चुका है। जोकि स्वच्छता के क्षेत्र में एक कारगर कदम है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा में सफलता से चल रहा है, लोग स्वच्छता के महत्व को समझ चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर देश की जनता ने भारत को स्वच्छ व साफ -सुथरा बनाने का जो संकल्प लिया है, उसकी प्रंशसा विदेशों में भी हो रही है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने उठाए कारगर कदम- ओएसडी अमरेन्द्र सिंह।

ओएसडी अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं मान-सम्मान को लेकर जहां अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है, वहीं सुरक्षा की दृष्टिगतï भी कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति वाहिनी सेवा व दुर्गा शक्ति ऐप शुरूवात की गई है। स्कूल, कॉलेज जाने वाली छात्राओं एवं अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है।

प्रदेश में 31 महिलाएं थाने स्थापित किए गए, जिसके तहत हर जिला मुख्यालय पर एक-एक महिला पुलिस थाना व उपमंडल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित किए गए तथा इनमे महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि क्राईम लॉ बिल 2018 पास किया गया, जिसके तहत 12 साल तक की बच्ची की साथ रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.