
- 31 जुलाई 2025 तक सम्पत्ति कर भरने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
- चालू वित्त वर्ष 2025-26 पर छूट होगी लागू- डाॅ वैशाली शर्मा करनाल निगम कमिश्नर
- अपील- सभी नागरिक भरें सम्पत्ति कर, सरकार की छूट का उठाएं लाभ।
करनाल नए वित्त वर्ष की शुरुआत में हरियाणा सरकार ने सम्पत्ति धारकों को राहत दी है। इसके चलते वित्त वर्ष 2025-26 का सम्पत्ति कर भरने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डाॅ वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि बकायादार सम्पत्ति कर धारकों पर भी यह छूट लागू रहेगी, परंतु उन्हे तमाम बकाया राशि एकमुश्त देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल चालू वित्त वर्ष के सम्पत्ति कर ही मिलेगी।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं सम्पत्ति कर- निगमायुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति प्राॅपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारणवश नगर निगम कार्यालय में नहीं आ सकतेे, उनके लिए ऑनलाइन टैक्स भरने की भी सुविधा है।
इसके लिए नागरिक property.ulbharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना सम्पत्ति कर अदा कर सकते हैं।
उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा कि वह अपना सम्पत्ति कर 31 जुलाई 2025 से पहले-पहले नगर निगम कार्यालय में जमा करवाकर छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर व अन्य स्त्रोतों से एकत्रित आय से नगर निगम द्वारा शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।