करनाल/कीर्ति कथूरिया : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लंबित मुकदमे जोकि बैंकों, जिला उपभोक्ता फोरम, परमानेंट लोक अदालत और आदि संस्थाओं के अधीन लंबित हैं के बारे में आज जिला कृषि विभाग के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जिला करनाल के 50 से ज्यादा किसान उपस्थित थे। जिसकी अध्यक्षता जसबीर, मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल ने की।
इस मीटिंग में एपी डबास, डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करनाल और एसके हिंदूजा, लीड बैंक मैनेजर, करनाल एवं अन्य बैंकों के मैनेजर उपस्थित थे। इस मीटिंग का उद्देश्य मुफ्त कानूनी सहायता जो कि एक मौलिक अधिकार है इस कानूनी सहायता का अधिक से अधिक प्रचार करना सभी बैंक मैनेजर के द्वारा एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किसानों में करना रखा गया साथ के साथ यह भी रखा गया की सभी किसानों में जिनके क्लेम केसेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कोट्स कंज्यूमर फोरम एवं लोक अदालतों में पेंडिंग है या बैंकों में लंबित हैं।
उनको सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के अंतर्गत जो भी मुफ्त कहानी कानूनी सहायता के पात्र हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा 1 जून 2023 से जो 1 महीने के लिए जागरूकता कैंपस लगाए जा रहे हैं जिला करनाल में उसका अधिक से अधिक प्रचार करना ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके इस मीटिंग का उद्देश्य था।
इस मीटिंग में किसानों के लिए जिनके क्लेम केसेस बैंकों, कोर्ट, कंजूमर फोरम या परमानेंट लोक अदालत में पेंडिंग है मुफ्त कानूनी सहायता उनकी पात्रता के हिसाब से प्रदान कर केसस को कम किया जा सके।
उप निर्देशक कृषि विभाग ए बी डबास ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2016 से लेकर आज तक कुल 6601 के मुकदमे लंबित हैं जिनमें 14 करोड से अधिक की राशि का लंबित है और जिनमें 1487 का निस्तारण किया जा चुका है और 7 करोड़ की राशि वितरित की गई है उन्होंने आगे बताया कि 1071 मामले लंबित हैं जिनमें 8 करोड़ की धनराशि लंबित है इसके अलावा उन्होंने आगे बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली क्लेम धनराशि का मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है जिसमें जल्द से जल्द फैसला होने की उम्मीद है।